कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद के खिलाफ अदालत से गैर जमानती वारंट जारी

Non-bailable warrant issued against Louis Khurshid, wife of former Union Minister and Congress leader Salman Khurshid in connection with Zakir Hussain Memorial Trust case in CJM Court, Fatehgarh Uttar Pradesh

इस ट्रस्ट का संचालन खुर्शीद दंपती के हाथों में ही है। लुईस खुर्शीद पर ट्रस्ट के संचालन के लिए केंद्रीय अनुदान के तौर पर मिले 71 लाख रुपये की हेराफेरी करने का आरोप है।
Non-bailable warrant issued against Louis Khurshid, wife of former Union Minister and Congress leader Salman Khurshid, in connection with Zakir Hussain Memorial Trust case in CJM Court, Fatehgarh pic.twitter.com/633ZF5zET4
— ANI UP (@ANINewsUP) July 21, 2021
मुख्य न्याययिक मजिस्ट्रेट प्रवणी कुमार त्यागी ने मंगलवार को लुईस खुर्शीद एवं ट्रस्ट के सचिव अतहर फारुकी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 16 अगस्त अगली तारीख तय की है।
क्या है मामला?
खुर्शीद परिवार द्वारा संचालित किया जाने जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट को मार्च 2010 में केंद्र सरकार से 71.5 लाख रुपये व्हिलचेयर व ट्राइसाइकिल वितरण के लिए मिले थे, जिसे उत्तरप्रदेश के विभिन्न जिलों में शारीरिक रूप से निःशक्त लोगों में बांटा जाना था। उस वक्त लुईस खुर्शीद ट्रस्ट की प्रोजेक्ट डायरेक्ट थीं।
साल 2012 में ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर इसमें भ्रष्टाचार करने व अनियमितता का आरोप लगा। हालांकि तब यूपीए सरकार में मंत्री रहे सलमान खुर्शीद ने इससे इनकार किया।
यह आरोप लगा कि उत्तरप्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के नकली सिल-मोहर का प्रयोग किया गया है ताकि केंद्र से अनुदान प्राप्त किया जा सके। बाद में यह भी आरोप लगा कि निःशक्त लोगों के लिए सिर्फ कागज पर कैंप संचालित किया जा रहा है।
इसके बाद आर्थिक अपराध शाखा ने जांच शुरू की और जून 2017 में कायमगंज थाने में लुईस खुर्शीद और फारूकी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी।