क्वारंटाइन सेंटर में सामाजिक दूरी का उल्लंघन, 3 तब्लीगी महिलाएं गर्भवती

रांची: कोरोना काल में केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार लगातार लोगों को सामाजिक दूरी बनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं. वही इस बीच राजधानी के खेलगांव स्थित क्वारंटाइन सेंटर में 3 तब्लीगी महिलाएं गर्भवती पायी गयी. ऐसे में सवाल यह उठता है कि जहां इस दौर में सोशल डीस्टेनन्सिंग बनाये रखने कि आवश्यकता है. वहां इस तरह कि लापरवाही किस प्रकार से संभव हो पायी.

वही मामले कि जांच के लिए जिला उपायुक्त छवि रंजन ने अपर समाहर्ता को ज़िम्मेदारी सौंपी है. आगे कि पूछताछ के बाद ही मामले का खुलासा मुमकिन है. झारखण्ड हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ताओं का कहना है कि, यदि महिला सेंटर में रहने के दौरान गर्भवती हुई है, तो यह एपिडेमिक डिजीज एक्ट 2020 का उल्लंघन है. जिसके अंतर्गत महिला और पुरुष पर एक्ट कि धारा 2 (3) कि तहत केस दर्ज किया जायेगा. साथ ही ज़िम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी पर भी मामला को लेकर केस दर्ज किया जा सकता है.