राज्य में दो घंटे पटाखा जलाने की पर्षद ने दिया निर्देश, उल्लंघन करने वाले होगी कानूनी कार्रवाई

रांचीः राज्य सरकार ने पटाखा जलाने (Firecracker burn) की निर्देश जारी कर दिया है. मिली जानकारी के अनुसार दिपावली की रात आठ बजे से 10 बजे तक पटाखा जलाने की अनुमति दी है. अगर कोई भी व्यक्ति दिया गया निर्देश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उनलोगों पर आईपीएस की धारा (IPS Section) 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी. इस संबंध में शुक्रवार को झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने निर्देश जारी कर दिया है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal) के आदेशों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने निर्देश जारी किया है. इस बात की पुष्टि पर्षद के सचिव राजीव लोचन बक्षी ने की है

झारखंड राज्य प्रदूषण पर्षद ((Jharkhand State Pollution Control Board)) के अनुसार रांची, रामगढ़, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज के शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता को खराब (Poor air quality) करार किया है. ये मॉडरेटली पोल्यूटेड शहर (Moderately polluted city) की श्रेणी में आते हैं. इन क्षेत्रों में केवल ग्रीन पटाखा जलाने की अनुमति दी गई है. वो भी दिपावली की रात आठ बजे से 10 बजे तक.
सभी पटाखा जलाने की अनुमति
चतरा, गढ़वा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, कोडरमा, जामताड़ा और दुमका के शहरी क्षेत्रों व ग्रामीण क्षेत्रों की वायु गुणवत्ता अच्छी (Air quality good) है. इस बात की पुष्टि झारखंड राज्य प्रदूषण पर्षद ने की है. इन क्षेत्रों में सभी प्रकार के पटाखा जलाने की अनुमति दी गई है. लेकिन पटाखा जालने की अनुमति रात 8 बजे से 10 बजे तक होगी. इन क्षेत्रों में महापर्व छठ के सुबह बजे तक पटाखा जलाने की अनुमति दी है साथ ही ईयर में 35 मिनट पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है. लोग 11.55 से 12.30 बजे तक पटाखे जला सकेंगे.