Ranchi News: नरबली के आरोपियों की जमानत मंजूर, हाईकोर्ट ने दी बेल
7 साल बाद तीनों को मिली जमानत
By: Subodh Kumar
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इस केस के चौथे आरोपी को पहले ही बेल मिल चुकी है. इनके खिलाफ 6 वर्षीय मासूम की बलि देने का जुर्म सिद्ध हुआ था. निचली अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद तीनों दोषी 7 वर्ष से जेल की सलाखों के पीछे थीं.
रांची: नरबली देने के जुर्म में जेल में बंद तीन दोषियों की जमानत याचिका मंजूर हो गई. झारखंड हाईकोर्ट ने 6 वर्षीय मासूम की नरबली करने वाले तीन आरोपियों जमानत दे दी. साबिया,सब्बा और शहजादी की अपील हाईकोर्ट के न्यायधीश जसिटस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच में आज सुनवाई हुई.

दरअसल गुमला सिविल कोर्ट ने वर्ष 2017 में 4 लोगों को साबिया, सब्बा, शहजादी और जमील को नरबली करने के जुर्म में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी. इसके बाद तीनों दोषियों ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी.
Edited By: Subodh Kumar