हाईकोर्ट ने कहा, राज्य के पर्यटन स्थलों के विकास की जरुरत

हाईकोर्ट ने कहा, राज्य के पर्यटन स्थलों के विकास की जरुरत

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य में विभिन्न पर्यटन स्थलों के जीर्णोद्धार और विकास की जरुरत हैजस्टिस रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के पर्यटन सचिव और पर्यटन निदेशक को सुनवाई की अगली तिथि पर मौजूद रहने के निर्देश दिये।

इस याचिका पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। बेंच का मानना है कि झारखंड में कई पर्यटन स्थल हैं, जिन्हें  बुनियादी स्तर के विकास की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि मलूटी मंदिर, नेतरहाट, देवघर, पतरातू डैम, हुंडरू फॉल  जैसे दर्शनीय पर्यटन स्थलों को आधुनिक स्तर का बनाये जाने की जरूरत है।

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Edited By: Samridh Jharkhand

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