हाईकोर्ट ने कहा, राज्य के पर्यटन स्थलों के विकास की जरुरत
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रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य में विभिन्न पर्यटन स्थलों के जीर्णोद्धार और विकास की जरुरत है। जस्टिस रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के पर्यटन सचिव और पर्यटन निदेशक को सुनवाई की अगली तिथि पर मौजूद रहने के निर्देश दिये।

Edited By: Samridh Jharkhand