झारखंड कैबिनेट में 17 प्रस्तावों को मंजूरी, झारखंड राजमार्ग नियमावली को मंजूरी

रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। सरकार ने आज कैबिनेट में कई ऐसे फैसले लिए जो सीधे तौर पर आम लोगों से जुड़े हैं।

झाररखंड राज्य किशोर न्याय निधि गठन, संचालन एवं क्रियान्वयन नियमावलि – 2021 की एवं गढवा जिला के अंतर्गत नगरउंटारी अनुमंडल में कठित अनुमंडलीय न्यायालय की स्थापना में अधीनस्थ कर्मियों-पदाधिकारियों के पद सृजन के स्वीकृति दी गयी।
इसके साथ ही झारखंड राजमार्ग फीस, दरों का निर्धारण एवं संग्रहण संशोधन नियमावली 2021 को स्वीकृति दी गयी।
कैबिनेट ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के आलोक में झारखंड राज्य आयोग के अधीन सदस्य के 2 पद के सृजन की स्वीकृति दी। झारखंड स्टेट डाटा सेंटर के आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।
राज्य के शहर को सोलर सिटी के रूप में चयन करने एवं विकसित करने के लिए कुल प्राकल्लित राशि रुपए 80.75 करोड़ की प्रशासनिक एवं झारखण्ड राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग के गठन संबंधी संकल्प में संशोधन की स्वीकृति दी गयी।
झारखंड उत्पाद नियमावली, 2018 के नियम संख्या 8, 24 एवं 25 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के माह मई का निर्धारित उत्पात राजस्व लक्ष्य को उसके उस माह के वास्तविक उठाव अथवा उत्पाद राजस्व लक्ष्य का 50 प्रतिशत के अनुरूप निर्धारण करने संबंधी प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी।