Koderma News: नाबालिग की हत्या के आरोपी को जुर्माने के साथ आजीवन कारावास
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने सुनाई सजा

10 हजार रूपए जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
कोडरमा: नाबालिग की हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने गुरुवार को आरोपी सुरेश नाथ गोस्वामी, 58 वर्ष, मरकचो, कोडरमा निवासी को 302 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही ₹10000 जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं न्यायालय ने 201 आईपीसी में दोषी पाते हुए 3 वर्ष की सजा सुनाई है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी.

वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया. अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयो का अवलोकन करने के उपरांत उपरोक्त अभियुक्त को 302 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया. न्यायालय ने 201 आईपीसी के तहत तहत दोषी पाते हुए उपर्युक्त अभियुक्त को 3 वर्ष की सजा सुनाई. वहीं न्यायालय ने दो अन्य को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.