Koderma News: चाकू मार गंभीर रूप से घायल करने के आरोपी को 5 वर्ष कारावास की सजा
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की दालत ने सुनाई सजा
By: Kumar Ramesham
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अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयो का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को 307 आईपीसी के तहत दोषी पाया और सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया.
कोडरमा: एसटी 21/ 2020, जान करने की नीयत से चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने आरोपी मोनू खान, 30 वर्ष, पिता टार्जन खान, जलालाबाद जिला कोडरमा, निवासी को 307 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए न्यायालय ने 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही ₹5000 जुर्माना लगाया.

Edited By: Subodh Kumar