Koderma News: चाकू मार गंभीर रूप से घायल करने के आरोपी को 5 वर्ष कारावास की सजा
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की दालत ने सुनाई सजा
अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयो का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को 307 आईपीसी के तहत दोषी पाया और सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया.
कोडरमा: एसटी 21/ 2020, जान करने की नीयत से चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने आरोपी मोनू खान, 30 वर्ष, पिता टार्जन खान, जलालाबाद जिला कोडरमा, निवासी को 307 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए न्यायालय ने 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही ₹5000 जुर्माना लगाया.
मामला वर्ष 13-06-2020 का है. इसे लेकर कोडरमा थाना कांड संख्या 90/ 2020 दर्ज कराया था. अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक ने किया. इस दौरान सभी गवाहों का परीक्षण कराया गया. कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए लोक अभियोजक ने न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनवर हुसैन ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया. अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयो का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को 307 आईपीसी के तहत दोषी पाया और सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया.