तिहरे हत्याकांड के मामले में तीन आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा

तिहरे हत्याकांड के मामले में तीन आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा

गुमला: झारखंड के गुमला जिला में तिहरे हत्याकांड (Triple murder) के मामले में तीन आरोपियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. आपको बता दें कि 2013 के हुए तीन लोगों की नृशंस हत्या के मामला में पहाड़ी चीता गिरोह तीन सदस्य दीपक नाग, विमल किंडो और जीतिया उरांव को अदालत ने उम्रकैद (Life imprisonment by court) की सजा सुनायी.

एडीजे के अदालत ने सुनाई सजा

आपको बता दें कि 2013 में ऊंचडीह कोनसकेली निवासी तुलसी दास, हीरालाल सिंह और नवाटोली निवासी फरदीनंद सोरेन की नृशंस हत्या (Brutal murder) की गयी थी. हत्याकांड के बाद मृतक तुलसी दास की पत्नी ज्योति बा ने पहाड़ी चीता गिरोह के सदस्यों के नाम से प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मृतक की पत्नी ने तीनों आरोपियों के खिलाफ लिखित प्राथनिकी दर्ज करायी थी. एडीजे-छह राकेश कुमार मिश्रा (ADJ-6 Rakesh Kumar Mishra) की अदालत ने तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनायी. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन (Composer Mohammad Javed Hussain) ने पैरवी की.

घर अंदर घुसकर ले गए थे आरोपी

प्राथमिकी के अनुसार तुलसीदास अपने परिवार के साथ घर पर मौजूद था. उसी दौरान पहाड़ी चिता के सदस्यों दरवाजा तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुए और हीरालाल का घर दिखाने को कहा. फिर अपराधियो ने दोनों पकड़कर अपने साथ ले गए. इस दौरान तुलसी व हीरालाल के परिवार की आवाज सुनकर गांव के लोग जागे, परंतु तब तक अपराधी वहां से जा चुके थे. जाते समय अपराधियों (criminals) ने अपने को पहाड़ी चीता गिरोह का सदस्य बताया था.

घटना के दूसरे दिन परिवार व गांव के लोग तुलसी और हीरालाल को खोजने निकले. कोनसकेली जानेवाले रास्ते में तुलसी दास एवं हीरालाल का शव मिला. दोनों का सर व पैर अलग–अलग कर दिया गया था. कुछ दूर पर ऊंचडीह कुजरीटोला के पास हीरालाल सिंह का कटा सिर मिला. इसके बाद पता चला कि अपराधियों ने कोनसकेली नवाटोली गांव के फरदीनंद सोरेंग को घर से निकाल कर कुरकुरा जानेवाला रास्ते में गोली मार कर हत्या कर दी थी.

आजीवन कारावास के साथ अदालत ने लगाया जुर्माना राशि 

तीनों आरोपियों को धारा 302/149 के तहत आजीवन कारावास (Life imprisonment) व 20 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. धारा 364/34 के तहत आजीवन कारावास 20 हजार रूपये का जुर्माना राशि (Penalty amount) अदा नहीं करने पर दो साल अतिरिक्त सजा. धारा 27 आर्म्स एक्ट के तहत सात साल की सजा व सात हजार रूपये जुर्माना लगाया गया.

जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा. धारा 148 के तहत तीन साल की सजा, तीन हजार रूपये का जुर्माना व जुर्माना की राशि नहीं देने से तीन महीने का अतिरिक्त सजा. धारा 147 के तहत दो साल की सजा और दो हजार का जुर्माना व जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीनों दोषियों (Three convicts) को दो-दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.

Edited By: Samridh Jharkhand

Related Posts

Latest News

Horoscope: आज का राशिफल Horoscope: आज का राशिफल
Giridih News: सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स गिरिडीह में हुई नए सत्र की शुरुआत
Hazaribag News: बड़कागांव के विभिन्न छठ घाटों में श्रद्धालुओं ने डुबते हुए सुर्य को दिया अर्घ
Hazaribag News: हजारीबाग झील परिसर स्थित छठ घाट में भाजपा नेत्री शेफाली गुप्ता ने साफ- सफाई में निभाई अपनी सहभागिता
Hazaribag News: रामनवमी के मद्देनजर उपायुक्त ने की विधि व्यवस्था से संबंधित समीक्षात्मक बैठक, दिए आवश्यक निर्देश
Hazaribag News: आर्ष कन्या गुरुकुल ,आर्य समाज में होगा आज यज्ञोपवीत संस्कार
Hazaribag News: संसद के बजट सत्र में दूसरी बार विस्थापितों के हित में बोले सांसद मनीष जायसवाल
Hazaribag News: मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के जीवन आदर्श और संदेश मानवता के लिए सदैव प्रेरणादायी रहेंगे : निसार खान
Hazaribag News: विभावि के परीक्षा विभाग नियंत्रक डॉ सुनील दुबे ने सौंपा इस्तीफा, पंकज कुमार मांझी होंगे नए परीक्षा नियंत्रक
Hazaribag News: आईसेक्ट विश्वविद्यालय में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन, विज्ञान विभाग के विद्यार्थियों ने लगाई प्रदर्शनी
Hazaribag News: महुदी का जुलूस निकाल कर हिंदू, मुस्लिम भाईचारगी से सफल बनाएं : कुंज बिहारी साव
Hazaribag News: लोकसभा में गूंजा बड़कागांव के विस्थापन का मुद्दा