तिहरे हत्याकांड के मामले में तीन आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा

गुमला: झारखंड के गुमला जिला में तिहरे हत्याकांड (Triple murder) के मामले में तीन आरोपियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. आपको बता दें कि 2013 के हुए तीन लोगों की नृशंस हत्या के मामला में पहाड़ी चीता गिरोह तीन सदस्य दीपक नाग, विमल किंडो और जीतिया उरांव को अदालत ने उम्रकैद (Life imprisonment by court) की सजा सुनायी.

आपको बता दें कि 2013 में ऊंचडीह कोनसकेली निवासी तुलसी दास, हीरालाल सिंह और नवाटोली निवासी फरदीनंद सोरेन की नृशंस हत्या (Brutal murder) की गयी थी. हत्याकांड के बाद मृतक तुलसी दास की पत्नी ज्योति बा ने पहाड़ी चीता गिरोह के सदस्यों के नाम से प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मृतक की पत्नी ने तीनों आरोपियों के खिलाफ लिखित प्राथनिकी दर्ज करायी थी. एडीजे-छह राकेश कुमार मिश्रा (ADJ-6 Rakesh Kumar Mishra) की अदालत ने तीनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनायी. इस मामले में सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद जावेद हुसैन (Composer Mohammad Javed Hussain) ने पैरवी की.
घर अंदर घुसकर ले गए थे आरोपी
प्राथमिकी के अनुसार तुलसीदास अपने परिवार के साथ घर पर मौजूद था. उसी दौरान पहाड़ी चिता के सदस्यों दरवाजा तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुए और हीरालाल का घर दिखाने को कहा. फिर अपराधियो ने दोनों पकड़कर अपने साथ ले गए. इस दौरान तुलसी व हीरालाल के परिवार की आवाज सुनकर गांव के लोग जागे, परंतु तब तक अपराधी वहां से जा चुके थे. जाते समय अपराधियों (criminals) ने अपने को पहाड़ी चीता गिरोह का सदस्य बताया था.
घटना के दूसरे दिन परिवार व गांव के लोग तुलसी और हीरालाल को खोजने निकले. कोनसकेली जानेवाले रास्ते में तुलसी दास एवं हीरालाल का शव मिला. दोनों का सर व पैर अलग–अलग कर दिया गया था. कुछ दूर पर ऊंचडीह कुजरीटोला के पास हीरालाल सिंह का कटा सिर मिला. इसके बाद पता चला कि अपराधियों ने कोनसकेली नवाटोली गांव के फरदीनंद सोरेंग को घर से निकाल कर कुरकुरा जानेवाला रास्ते में गोली मार कर हत्या कर दी थी.
आजीवन कारावास के साथ अदालत ने लगाया जुर्माना राशि
तीनों आरोपियों को धारा 302/149 के तहत आजीवन कारावास (Life imprisonment) व 20 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. धारा 364/34 के तहत आजीवन कारावास 20 हजार रूपये का जुर्माना राशि (Penalty amount) अदा नहीं करने पर दो साल अतिरिक्त सजा. धारा 27 आर्म्स एक्ट के तहत सात साल की सजा व सात हजार रूपये जुर्माना लगाया गया.
जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा. धारा 148 के तहत तीन साल की सजा, तीन हजार रूपये का जुर्माना व जुर्माना की राशि नहीं देने से तीन महीने का अतिरिक्त सजा. धारा 147 के तहत दो साल की सजा और दो हजार का जुर्माना व जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीनों दोषियों (Three convicts) को दो-दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.