लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पारित हुआ राज्यों को ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार देने वाला विधेयक

नयी दिल्ली : लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार राज्यों को देने वाला विधेयक बुधवार को पारित हो गया। सोमवार को इस बिल को सरकार ने लोकसभा में पेश किया था, जिसे सोमवार को पारित किया गया। इसके बाद बुधवार को इस बिल को राज्यसभा में पेश किया गया जहां से इसे मंजूरी मिल गयी।

Rajya Sabha passes the Constitution (One Hundred and Twenty Seventh Amendment) Bill 2021 which proposes to restore the power of states & UTs to make their own OBC lists
The Bill was passed by the Lok Sabha yesterday pic.twitter.com/CJFKjtfTX0
— ANI (@ANI) August 11, 2021
इस बिल के पारित हो जाने के बाद राज्यों को यह अधिकार मिल जाएगा कि वे अपने हिसाब से अपने राज्य में किसी जाति को ओबीसी सूची में शामिल कर सकते हैं, जिससे उन्हें आरक्षण का अधिकार मिल सकेगा। मोदी सरकार का यह बिल जाति आधारित राजनीति के लिए अहम है।
समय-समय पर विभिन्न राज्यों में विभिन्न जातीयां आरक्षण का मांग करती हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रावधान किए जाने के बाद भी वे कानूनी आधार पर कोर्ट से खारिज हो जाते हैं। लेकिन, अब राज्यों के पास ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार होगा तो कानूनी दिक्कतें ऐसे फैसलों को लेने के समय कम होगा।