निर्भया केस : पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषी विनय शर्मा की उच्च स्तरीय इलाज की मांग वाली याचिका ठुकराई

नयी दिल्ली : दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आज निर्भया गैंगरेप केस के चार दोषियों में से एक विनय शर्मा की उच्च स्तरीय इलाज की मांग वाली याचिका को ठुकरा दिया है. विनय शर्मा ने परसों अपने वकील के माध्यम से यह याचिका लगायी थी और कहा था कि वह मानसिक रूप से बीमार है. दरअसल, उसने फांसी से बचने के लिए जेल में कड़ी सुरक्षा के बावजूद खुद का सिर दीवार से पटक कर अपने को जख्मी कर लिया था, हालांकि खतरे जैसी कोई बात नहीं है.
During the hearing of 2012 Delhi gang-rape case, the court observed, ‘General anxiety and depression in case of a death row convict is obvious. In the case at hand, evidently, adequate medical treatment and psychological help have been provided to the condemned convict’. https://t.co/Sp9szQFGZI— ANI (@ANI) February 22, 2020
परसों याचिका पर सुनवाई के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से इस मामले में रिपोर्ट मांगी थी. अदालत ने कहा कि मौत की सजा के मामले में चिंता व ड्रिपेशन सामान्य है. अदालत ने कहा कि दोषी को पर्याप्त चिकित्सा व मनोवैज्ञानिक मदद मुहैया करायी गयी है.
Asha Devi, mother of 2012 Delhi gang-rape case victim: It was a tactic to delay the execution. The convicts are misleading courts. They have exhausted almost all legal remedies and I believe that they will be hanged on March 3. https://t.co/Sp9szQFGZI pic.twitter.com/Td5rPUQn5J
यह भी पढ़ें देश के इस मंदिर में कचरा डालो, UPI में पैसा पाओ: जानें कैसे काम करती हैं AI-सक्षम स्मार्ट मशीनें— ANI (@ANI) February 22, 2020
मालूम हो कि निर्भया के चारों दोषियों के लिए अदालत ने तीन मार्च को फांसी की सजा के लिए डेथ वारंट जारी किया है. यह इस मामले में तीसरा डेथ वारंट है. अदालत के फैसले के बाद निर्भया की मां आशा देवी ने संतोष प्रकट किया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि तीन मार्च को उन्हें फांसी पर चढाया जाएगा. उन्होंने कहा कि दोषी अदालत को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं.