स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले को लेकर सरकार सख्त, दोषी को होगी सात साल तक की जेल, पांच लाख जुर्माना

स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले को लेकर सरकार सख्त, दोषी को होगी सात साल तक की जेल, पांच लाख जुर्माना

नयी दिल्ली : कोरोना वायरस महामारी के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों पर हो रहे हमलों को लेकर सरकार ने आज कड़े फैसले लिए. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई के संबंध में एक अध्यादेश लाने का निर्णय लिया गया है. कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमले पर चिंता भी जतायी गयी.

केंद्र सरकार ने स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया है. सरकार इसे लेकर अध्यादेश लेकर आयी है. अध्यादेश में हिंसा के दोषी के लिए छह महीने से सात साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है.


बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि इस महामारी से देश को बचाने की कोशिश कर रहे स्वास्थ्यकर्मी दुर्भाग्य से हमलों का सामना कर रहे हैं. उनके खिलाफ हिंसा या इस तरह की कोई घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि इसके लिए एक अध्यादेश लाया गया है, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा.

जावड़ेकर ने कहा कि महामारी रोग अधिनियम, 1897 में संशोधन कर अध्यादेश लागू किया जाएगा. ऐसा अपराध अब संज्ञेय और गैर जमानती होंगे. 30 दिनों के अंदर जांच की जाएगी. मेडिकल टीम पर हमले के आरोपी को तीन महीने से पांच साल तक की सजा हो सकती है और 50 हजार से दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

उन्होंने कहा कि गंभीर चोटों के मामले में आरोपी को छह महीने से सात साल तक की सजा हो सकती है. साथ में दोषी पर एक लाख रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यदि स्वास्थ्यकर्मियों के वाहनों या क्लीनिकों को नुकसान पहुंचता है तो क्षतिग्रस्त संपत्ति का दोगुना मुआवजा दोषियों से लिया जाएगा.

Edited By: Samridh Jharkhand

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