कोरोना महामारी व लाॅकडाउन पर सरकार के अधिकारियों ने प्रेस कान्फ्रेंस में आज क्या अहम जानकारियां दीं, जानें


गृह मंत्रालय की अधिकारी ने क्या कहा?
गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा कि जो क्षेत्र हाॅटस्पाॅट और कंटेनमेंट जोंस हैं, वहां 20 अप्रैल से चुनिंदा गतिविधियों की अनुमति दी जा सकेगी, बशर्ते वहां मौजूदा दिशा निर्देशों और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन हो. सभी शैक्षणिक संस्थान और संबंधित संस्थान बंद रहेंगे. सभी सिनेमा हाॅल, माॅल्स, शाॅपिंग कांप्लेक्स, स्पोट्र्स कांप्लेक्स तथा इस प्रकार के अन्य संस्थान बंद रहेंगे. सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंज, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह और अन्य सभाओं के आयोजन पर रोक रहेगी. लाॅॅकडाउन की अंतर्गत पूरे देश में तीन मई तक हवाई, रेल, सड़क से यात्रियों का आवागमन बंद रहेगा. टैक्सी, आॅटो, रिक्शा, साइकिल रिक्शा सहित कैब की सेवाएं प्रतिबंधित रहेंगी.
सूचना प्रसारण मंत्रालय ने क्या कहा?
सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि गृह मंत्रालय लाॅकडाउन दिशा निर्देशों के उल्लंघन, लोगों के जमा होने, दुकानों और प्रतिष्ठानों के खुलने को रोजाना माॅनीटर कर रहा है. निगरानी और क्वारंटाइन के काम में जुटे हेल्थ वर्कर्स के खिलाफ हिंसा के मामलों का भी पता लगाया जा रहा है. गृह मंत्रालय ऐसे उल्लंघन के लिए जिम्मेवार पाए गए अधिकारियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगा. कैबिनेट सचिव ने राज्यों के मुख्य सचिवों को फंसे प्रवासी श्रमिकों को पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने को कहा है. उन्होंने इसके लिए जिला कलेक्टरों द्वारा व्यवस्था संभालने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा है.
आज तक हमने 2,90,401 लोगों का टेस्ट किया है इनमें से 30,043 लोग जिनका टेस्ट कल हुआ, उसमें 26,331 का टेस्ट ICMR नेटवर्क के 176 लैब में हुआ और 3,712 टेस्ट निजी लैब में हुए जिनकी संख्या 78 है: डॉ. रमन आर. गंगाखेड़कर, ICMR #COVID19 pic.twitter.com/75fa6a4iOx
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 16, 2020