नाबालिग से गैंगरेप का आरोपी यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को हाइकोर्ट से मिली जमानत

लखनऊ : इलहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तरप्रदेश के पूर्व विवादित मंत्री गायत्री प्रजापित को नाबालिग लड़की से गैंगरेप मामले में दो महीने के लिए जमानत दी है. शुक्रवार ने यह आदेश देते हुए गायत्री प्रजापति को कहा है कि वह इस दौरान पीड़िता या उसके परिवार पर दबाव नहीं बनाएगा.
Lucknow bench of Allahabad High Court grants bail to former state minister Gayatri Prasad Prajapati for two months, in a rape case. pic.twitter.com/jqdPdznufq— ANI UP (@ANINewsUP) September 4, 2020
गायत्री प्रजापति अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की सरकार में खनन मंत्री था और 2017 में उसके खिलाफ पाॅक्सो एक्ट के तहत मामला जर्द हुआ था. इस मामले में उसके साथ छह अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था. 2017 में मामले में गैंगरेप का केस दर्ज हुआ और तीन जून 2017 को गायत्री प्रजापति के अलावा छह अन्य लोगों पर चार्जशीट दायर किया गया। इसके बाद लखनऊ की पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने सातों आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया.
गायत्री प्रजापति इस वक्त लखनऊ के केजीएमयू में इलाज के लिए भर्ती है. लेकिन, उसने अपनी याचिका में यह दलील दी कि वह कई बीमारियों से ग्रस्त है और उसे अस्पताल में जिस जगह रखा गया है वह कोरोना वार्ड करीब है, ऐसे में उसे संक्रमण का खतरा है. इससे पहले एक बार उसकी जमातन याचिका अदालत ने खारिज कर दी थी.