जेएनयू विवाद : दिल्ली हाइकोर्ट का आदेश सीसीटीवी फुटेज, वाट्सएप चैट व अन्य डेटा सुरक्षित रखा जाए

जेएनयू विवाद : दिल्ली हाइकोर्ट का आदेश सीसीटीवी फुटेज, वाट्सएप चैट व अन्य डेटा सुरक्षित रखा जाए

 

नयी दिल्ली : दिल्ली हाइकोर्ट ने आज पांच जनवरी की शाम हुई जेएनयू हिंसा पर बड़ा आदेश दिया है. दिल्ली हाइकोर्ट ने जेएनयू के तीन प्रोफेसरों की याचिका पर सुनवाई करते हुए एप्पल, वाट्सएप, गूगल को न और नोटिस जारी किया कहा कि इस विवाद से संबंधित सभी डेटा सुरक्षित रखे जाएं. अदालत ने कहा कि इस विवाद से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, वाट्सएप वार्तालाप और हिंसा से जुड़े अन्य डेटा सुरक्षित रखे जाएं.

दिल्ली हाइकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि यूनिवर्सिटी को सीसीटीवी फुटेज और अधिक जानकारी देने के लिए पत्र लिखा गया है लेकिन यूनिवर्सिटी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि दो वाट्सएप ग्रुपों की डिटेल भी मांगी गयी है.

हाइकोर्ट में दिल्ली सरकार की स्टैंडिंग काउंसिल क्रिमिनल के वकील राहुल मेहरा ने कहा कि पुलिस को अबतक विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई जवाब नहीं मिल पाया है. उन्होंने कहा कि पुलिस को दो ग्रुप यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट और फ्रैंड्स आॅफ आरएसएस का चैट्स चाहिए. इसमें साझा किए गए मैसेज, फोटो व वीडियो के लिए उन्होंने वाट्सएप को लिखा है. दिल्ली हाइकोर्ट में जेएनयू के तीन प्रोफेसर अमित परमेश्वरन, अतुल सूद और शुक्ला विनायक सावंत ने याचिका दायर की थी.

Edited By: Samridh Jharkhand

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