मोदी कैबिनेट ने ओबीसी आयोग का कार्यकाल छह महीने के लिए बढाया, अन्य फैसले जानें

नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज दो बड़े फैसले सहित कई दूसरे फैसले लिए. कैबिनेट ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल छह महीने तक बढा दिया. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कान्फ्रेंस कर बताया कि कैबिनेट ने अन्य पिछ़ड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल छह महीने बढाने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि अब ओबीसी आयोग को अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए इस साल के जुलाई अंत तक का समय मिलेगा.
#Cabinet ने अन्य-पिछड़ा वर्ग, #OBC आयोग के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दी#CabinetDecisions @PrakashJavdekar pic.twitter.com/HqdZjP1kbq— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) January 22, 2020
उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक व शैक्षणिक दृष्टि से वंचित लोगों के बीच भी अनेक तरह की स्थिति है. उन्होंने कहा कि कई जातियों को उचित लाभ नहीं मिल पाता है, उसके वर्गीकरण के लिए ओबीसी आयोग बना है. उन्होंने जाति के नाम में अंग्रेज शासन के कारण हर राज्य में बहुत सारी गलतियां हैं. उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग को न्याय देने के लिए यह सरकार प्रतिबद्ध है, इसलिए ओबीसी आयोग वंचितों में अति वंचितों को न्याय देने के लिए सिफारिश करेगा.
#Cabinet ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़े वर्गों #OBC के तहत उप-वर्गीकरण के मामले की जांच के लिए संविधान की धारा 340 के अंतर्गत गठित आयोग के कार्यकाल-विस्तार को मंजूरी दी
विवरण: https://t.co/jh8iBwQMat#CabinetDecisions
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इसके अलावा मोदी कैबिनेट ने आज दूसरा अहम फैसला हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बंस लिमिटेड, एचएफएल को बंद करने का निर्णय लिया. सार्वजनिक क्षेत्र का यह उपक्रम रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के अधीन आता है.
#Cabinet ने नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के स्थायी परिसरों की स्थापना के लिए #RevisedCostEstimates को मंजूरी दी #CabinetDecisions @HRDMinistry pic.twitter.com/PdqJ52hkLA
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अन्य फैसले
कैबिनेट ने दूसरे देशों के नाविकों के क्षमता प्रमाणपत्र की एकपक्षीय-द्विपक्षीय मान्यता के लिए आदर्श समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को भी मंजूरी दी.
कैबिनेट ने दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव के विलय को देखते हुए वस्तु एवं सेवा कर, मूल्य संवर्धन कर और उत्पाद शुल्क से निबटने वाले अधिनियमों में संशोधन, विस्तार व निरस्त करने को मंजूरी दी है.