Koderma News: कोषांगों के वरीय, नोडल और प्रभारी पदाधिकारियों संग डीसी ने की बैठक
स्टैंडिंग कमेटी की बैठक संपन्न, दिये जरूरी दिशा-निर्देश

बैठक में सभी कोषांगों को दिये गये दायित्वों को पालन करने का निदेश दिया गया. साथ ही, निर्वाचन को त्रुटिरहित संपन्न कराने के लिए सभी कोषांगों की भूमिका पर चर्चा की गई.
कोडरमा: समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मेघा भारद्वाज की अध्यक्षता में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी कोषांगों के वरीय, नोडल के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई. बैठक में सभी कोषांगों को दिये गये दायित्वों को पालन करने का निदेश दिया गया. साथ ही, निर्वाचन को त्रुटिरहित संपन्न कराने के लिए सभी कोषांगों की भूमिका पर चर्चा की गई. पोस्टल-बैलेट कोषांग को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराते समय निश्चित रूप से एपिक कार्ड मतदाता द्वारा प्रस्तुत कराना सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया. प्रशिक्षण कोषांग को त्रुटिहरित और प्रत्येक बिंदु का प्रशिक्षण सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया ताकि मतदान के दौरान किसी प्रकार की समस्या नहीं उत्पन्न हो. पीठासीन पदाधिकारी समेत सभी मतदान पदाधिकारियों को बेहतर प्रशिक्षण का निदेश दिया गया.

स्टैंडिंग कमेटी की बैठक संपन्न, दिये जरूरी दिशा-निर्देश
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा के पश्चात 19 कोडरमा विधानसभा क्षेत्र में लागू आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने को लेकर समाहरणालय स्थित सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मेघा भारद्वाज की अध्यक्षता में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक संपन्न हुई. बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उपस्थित कमेटी सदस्य एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता का अनुपालन हेतु राजनीतिक दलों के लिए जारी मार्गदर्शन अंतर्गत क्या करें और क्या ना करें को विस्तार पूर्वक साझा किया गया. इस दौरान राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को किसी भी आयोजन हेतु ऑनलाइन अनुमति प्राप्त करने के लिए निर्मित सुविधा पोर्टल, एप के बारे में भी बिंदुवार कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया.
बैठक में बताया गया कि जिले में आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत 72 घंटे के अंदर निजी संपत्ति पर राजनीतिक दलों द्वारा लगाए गए पार्टी झंडा, फ्लैक्स, बैनर, होडिंग, दीवार लेखन आदि को अपने स्तर से हटाने की नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना है. बैठक में बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट नियम के आलोक में गृह स्वामी द्वारा अनुमति प्राप्त स्थान पर ही पार्टी या व्यक्ति के द्वारा पार्टी झंडा, बैनर आदि रखा जा सकता है. उम्मीदवार की नाम वापसी की तिथि के बाद पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक के आवास पर झंडा विहित रीति का के अनुसार लगाया जा सकता है तथा झंडा लगाने में होने वाले व्यय को उम्मीदवार के चुनाव व्यय खाते में शामिल किया जाएगा. आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन किये जाने व इसके अंतर्गत की जाने कार्रवाई के बारे बताया गया.
जिला में प्रत्याशियों के नामांकन, नामांकन की स्क्रूटनी, नाम वापसी, मतदान की तिथि व मतगणना की तिथि से अवगत कराया गया. जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रिट, इलेकट्रॉनिक मीडिया, पम्पलेट, बैनर, पोस्टर, लिफलेट व अन्य प्रकाशित कराए जाने वाले सामग्री, विज्ञापन को मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मानीटरिग कमेटी (एमसीएमसी) से प्रमाणित कराकर अनुमति प्राप्त करनी होगी. विज्ञापन पब्लिकेशन के 48 घंटे पहले संबंधित प्रत्याशी या दल को एमसीएमसी कमेटी के समक्ष प्रकाशित कराए जाने वाले विज्ञापन की सामग्री के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा. बैठक में मुख्य रूप से पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी रिया सिंह, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रिंस गोडविन कुजूर, डीएसपी मुख्यालय, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समेत कमेटी सदस्य एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे.