#AyodhyaJudgment रामलला को जमीन मिलने के बाद मुसलिम पर्सनल लाॅ बोर्ड क्या बोला, जानें

मुसलिम पर्सनल लाॅ बोर्ड की प्रेस कान्फ्रेंस का लाइव अपडेट जानें

Zafaryab Jilani, All India Muslim Personal Law Board: We will file a review petition if our committee agrees on it. It is our right and it is in Supreme Court’s rules as well. #AyodhyaJudgment https://t.co/ICu8y7fOzI pic.twitter.com/iAoOIcjMTz
— ANI (@ANI) November 9, 2019
मुसलिम पर्सनल लाॅ बोर्ड के प्रेस कान्फ्रेंस में सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब गिलानी भी शामिल हैं. उन्होंने मुल्क में शांति की अपील की और कहा कि किसी को इसे किसी की जीत व किसी की हार के रूप में नहीं देखना चाहिए. उन्होंने कहा कि हम पूरे मामले में आगे के कदम पर निर्णय लेंगे.
गिलानी ने कहा कि देश के सेकुलर स्ट्रक्चर को कायम रखने में यह जजमेंट मददगार है. उन्होंने कहा कि हम जजमेंट के हर पक्ष की आलोचना नहीं करते हैं.
उन्होंने कहा कि मसजिद का बदल नहीं हो सकता है. हम इसे किसी को दे नहीं सकते हैं और न ही गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट का जो फैसला होगा वह मानेंगे.
उन्होंने फैसले को विरोधाभाषी बताया.
उन्होंने कहा कि फैसले को पढने के बाद हम इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करने पर फैसला लेंगे. उन्होंने कहा कि अभी यह पक्का नहीं है, लेकिन हो सकता है कि हम ऐसा करें.
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सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब गिलानी ने कहा है कि हम फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इससे संतुष्ट नहीं हैं. उन्होंने कहा कि हम इस फैसले को पढने के बाद आगे के कदम पर विचार करेंगे. वे अलग से प्रेस कान्फ्रेंस भी करेंगे.
Zafaryab Jilani, Sunni Waqf Board Lawyer: We respect the judgement but we are not satisfied, we will decide further course of action. #AyodhyaJudgment pic.twitter.com/5TCpC0QXl6
— ANI (@ANI) November 9, 2019
मंदिर निर्माण के लिए तीन महीने के अंदर ट्रस्ट बनाया जाये : सुप्रीम कोर्ट
खाली जमीन पर नहीं बनी थी बाबरी मसजिद : सुप्रीम कोर्ट
अंग्रेजों के वक्त तक विवादित भूमि पर नवाज के सबूत नहीं मिले: सुप्रीम कोर्ट
एएसआइ की रिपोर्ट फैसले का महत्वपूर्ण आधार बना.
फैसले को लेकर पांचों जजों में आम सहमति थी. किसी जज की अलग राय नहीं थी.
रामजन्मभूमि न्यास को विवादित जमीन देने का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया. वहीं, सुन्नी वक्फ बोर्ड को अलग से पांच एकड़ जमीन आवंटित करने निर्देश. वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही अलग से जमीन दी जाएगी.
Supreme Court orders that Central Govt within 3-4 months formulate scheme for setting up of trust and hand over the disputed site to it for construction of temple at the site and a suitable alternative plot of land measuring 5 acres at Ayodhya will be given to Sunni Wakf Board. pic.twitter.com/VgkYe1oUuN
— ANI (@ANI) November 9, 2019
Vishnu Shankar Jain, Hindu Mahasabha Lawyer: Supreme Court has said, ‘to give 5 acres alternate land to Muslims at a prominent place in Ayodhya.’ pic.twitter.com/v3he31cS6T
— ANI (@ANI) November 9, 2019
सुप्रीम कोर्ट ने अबतक क्या-क्या कहा :
हिंदुओं की यह आस्था और उनका यह विश्वास की भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, यह निर्विवाद है
केस का फैसला सिर्फ एएसआइ के नतीजों के आधार पर नहीं हो सकता है. भूमि के मालिकाना हक का फैसला कानून के अनुसार होना चाहिए. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआइ संदेह से परे है और उसके अध्ययन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़ा को दावे को खारिज कर दिया, उसने देरी से याचिका दायर की थी.
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगई ने कहा कि बाबरी मसजिद को मीर तकी ने बनवाया था. उन्होंने कहा कि कोर्ट धर्मशास्त्र में पड़े यह ठीक नहीं है. प्लेसेज आॅफ वर्सिप एक्ट सभी धार्मिक समूहों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने फैसला पढना शुरू किया.
नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज अयोध्या विवाद मामले में फैसला सुना रही है. चीफ जस्टिस रंजन गोगई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ इस मामले में फैसला सुना रही है. फैसले के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए है. देश भर में इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है. कई राज्यों ने स्कूलों, काॅलेजों व संस्थानों में छुट्टी कर दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही फैसले के मद्देनजर शांति की अपील की थी और कहा था कि जो भी निर्णय आए उसे किसी की जीत एवं हार से जोड़ कर नहीं देखा जाना चाहिए.
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हाइलेवल सिक्यूरिटी मीटिंग के लिए पहुंचे.