निर्भया गैंगरेप केस के दोषियों का डेथ वारंट जारी, 22 को सुबह सात बजे दी जाएगी फांसी

निर्भया गैंगरेप केस के दोषियों का डेथ वारंट जारी, 22 को सुबह सात बजे दी जाएगी फांसी

निर्भया कांड के दोषियों को अदालत ने डेथ वारंट जारी कर दिया है. अदालत के आदेशानुसार उन्हें 22 जनवरी को सुबह सात बजे फांसी दी जाएगी.

अदालत ने सभी चारों आरोपियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी किया है. अदालत ने कहा है कि दोषी अपने न्यायिक प्रतिकार 14 दिनों के अंदर कर सकते हैं. निर्भया की मां आशा देवी ने इस फैसले के बाद कहा कि आज उनकी बेटी को न्याय मिल गया है. उन्होंने कहा कि चारों दोषियों को सजा मिलने से महिलाएं मजबूत होंगी. वहीं, पिता बद्रीनाथ सिंह ने इस फैसले पर खुशी जतायी.

नयी दिल्ली : निर्भया गैंगरेप केस मामले के दोषियों पर पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. कोर्ट में निर्भया की मां की याचिका पर सुनवाई हुई. इस मामले में दोपहर साढे तीन बजे के बाद कोर्ट का फैसला आ सकता है. कोर्ट ने इस मामले में सभी दोषियों को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित रहने का आदेश दिया. निर्भया की मां आशा देवी ने कहा है कि उनके परिवार को इस पर फैसले का बेसब्री से इंतजार है.

अदालत में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच इस मामले में तीखी बहस हुई. निर्भया की मां के वकील ने कोर्ट में कहा कि दोषी समय हासिल करना चाहते हैं. वहीं, इस दलील पर दोषियों के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल करना चाहता है. वकील ने कहा कि वह अपने मुवक्किलों से नहीं मिल पाए हैं. उन्होंने दावा किया कि उनके मुवक्किलों को जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है. मामले के दोषी मुकेश की ओर से पेश हुए वकील एमएल शर्मा ने कहा कि उनका मुवक्किल सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल करना चाहता है.

वहीं, कोर्ट में सुनवाई के दौरान निर्भया के परिवार ने कोर्ट से मांग की कि सभी चारों दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द डेथ वारंट जारी कर दिया जाए. निर्भया की मां ने कहा कि इसके बाद भी दोषियों के पास मौके होंगे और उनकी कोई याचिका कहीं पेंडिंग नहीं है. कोर्ट में आज निर्भया की मां की याचिका पर सुनवाई हुई.

निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में चारों दोषियों पवन, विनय, मुकेश और अक्षय की रिव्यू पिटिशन पहले खारिज हो चुकी है. निचली अदालत ने 13 सितंबर, 2013 को चारों को फांसी की सजा सुनाई थी. साकेत स्थित फास्र्ट ट्रैक कोर्ट ने चारों को गैंगरेप और हत्या का दोषी करार दिया था. इन्हें फांसी की सजा हुई थी.

Edited By: Samridh Jharkhand

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