निर्भया गैंगरेप केस : चौथे दोषी पवन की कोर्ट से मांग फांसी के बदले उम्रकैद दें

नयी दिल्ली : निर्भया गैंगरेप मामले में चौथे दोषी पवन कुमार गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटिशन दायर कर खुद को मिली मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की है. उसके वकील एपी संिह ने इस बात की जानकारी दी है. मालूम हो कि ट्रायल कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप केस के चारों दोषियों को फांसी पर लटकाने के लिए तीन मार्च की तारीख तय की है. इससे पहले भी दो बार डेथ वारंट जारी हुआ था, जो टल गया था.

एनबीटी की रिपोर्ट के अनुसार, इस बात की संभावना है कि सोमवार यानी दो मार्च को सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई कर इसे खारिज कर देगा अन्यथा पवन के वकील सुप्रीम कोर्ट से यह मांग करेंगे कि तीन मार्च के डेथ वारंट पर रोक लगायी जाए.
निर्भया गैंगरेप मामले में तीन दोषियों की दया याचिका खारिज हो चुकी है. पवन के पास क्यूरेटिव पिटिशन के बाद राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर करने का कानूनी विकल्प बचा है. सुप्रीम कोर्ट से क्यूरेटिव पिटिशन खारिज होने के बाद राष्ट्रपति के पास दया याचिका पर फैसला आने में तीन से चार दिन का समय लगता है. ऐसे में तीन मार्च को फांसी की सजा पर अमल हो पाएगा इस पर संशय है.