छठी जेपीएससी पर झारखंड हाइकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का दिया निर्देेश, अब अगली सुनवाई सितंबर में

रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने छठी जेपीएससी परीक्षा को लेकर यथास्थिति बहाल रखने का निर्देश दिया है। अदालत की दो सदस्यों वाली बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए इा मामले में सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है और मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 28 सितंबर 2021 तय की है।

अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान उन्हें उपस्थित रहने को भी कहा है। मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन व न्यायमूर्ति नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी की।
इस मामले में अदालत ने कहा कि इनके बार-बार स्टैंड बदलने के कारण संदेह उत्पन्न होता है। लगता है कि आपकी मंशा ठीक नहीं है। एकल पीठ में सुनवाई के वक्त सरकार व जेपीएससी परीक्षा परिणाम व अनुशंसा को सही ठहराते हैं, लेकिन अपील की सुनवाई के दौरान अपना स्टैंड बदल लेते हैं व एकल पीठ के आदेश को मानने की बात कहते हैं।
ज्ञातव्य हो कि प्रार्थी शिशिर तिग्गा, तालेश्वर रविदास व अन्य की ओर से अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गयी थी। एकल पीठ ने सात जून को जेपीएससी का परिणाम व अनुशंसा को रद्द कर दिया था। इसके साथ ही 326 अधिकारियों की नियुक्ति को अमान्य घोषित कर दिया था।