सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व दिल्ली सरकार को प्रदूषण नियंत्रण के लिए कदम उठाने के लिए 24 घंटे का समय दिया

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कदम उठाने के लिए केंद्र एवं दिल्ली सरकार को 24 घंटे की मोहलत दी। शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद केंद्र व केंद्र शासित प्रदेश की ओर से कुछ कदम की घोषणाएं की गयी हैं।

SC gives 24 hours to Centre, Delhi govt to take action on air pollution
Read @ANI Story | https://t.co/euQ7QAn28p#Delhi #AirPollution pic.twitter.com/HTvwF4Tefx
— ANI Digital (@ani_digital) December 2, 2021
सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गौर किया कि कमिशन फॉर एयर क्वाइलिटी मैनेजमेंट के गाइडलाइन का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पालन नहीं किया जा रहा है। अदालत ने पाया कि धरातल पर उस तरह कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जैसी की आवश्यकता है।
सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद केंद्र व राज्य ने कुछ कदमों का ऐलान किया है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, हमने 11 में से 5 विद्युत केंद्रों को चलाने की अनुमति नहीं दी है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य व्यावसायिक वाहनों पर रोक लगा दी है। 10 साल से पुराने डीज़ल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के पंजीकरण रद्द कर दिए हैं।
11 में से 5 विद्युत केंद्रों को चलाने की अनुमति नहीं दी है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य व्यावसायिक वाहनों पर रोक लगा दी है। 10 साल से पुराने डीज़ल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के पंजीकरण रद्द कर दिए हैं: वायु प्रदूषण को लेकर SC के आदेश पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे pic.twitter.com/A9RjVAMSi4
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 2, 2021
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, प्रदूषण बढने की वजह से यह निर्णय लिया गया है कि अगले आदेश तक दिल्ली के सभी स्कूल बंद रखे जाएंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट कर स्कूल बंद रखने के फैसले की बात कही।
प्रदूषण बढ़ रहा है जिस कारण से ये निर्णय लिया गया। अगले आदेश तक के लिए स्कूल बंद रखे जाएंगे: दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय https://t.co/HiYGarUUcX
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 2, 2021