Palamu News: मारपीट के मामले में अभियुक्त को 5 साल का सश्रम कारावास
कोर्ट ने गंभीर चोट पहुंचाने वाले आरोपी पर ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया
by: Sujit Sinha
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पलामू: जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-02 की अदालत ने एक आपराधिक मामले में अभियुक्त प्रदीप यादव को दोषी पाते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके अतिरिक्त, अदालत ने अभियुक्त पर ₹50,000 का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड का भुगतान न करने पर उसे 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
यह मामला सदर (शहर) थाना कांड संख्या- 409/2015 से संबंधित है, जो 4 जुलाई, 2015 को दर्ज किया गया था. घटना उस समय हुई थी, जब वादिनी अपनी जमीन पर मकान का निर्माण करवा रही थी. उसी दौरान अभियुक्त प्रदीप यादव ने निर्माण कार्य में बाधा डालते हुए लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर वादिनी को गंभीर रूप से घायल कर दिया था.
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Edited By: Sujit Sinha
Senior Technical Editor | Political & Geopolitical Affairs
Works in digital journalism and newsroom operations with a commitment to accurate, responsible, and fact-based reporting.
