Palamu News: मारपीट के मामले में अभियुक्त को 5 साल का सश्रम कारावास
कोर्ट ने गंभीर चोट पहुंचाने वाले आरोपी पर ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया
पलामू: जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-02 की अदालत ने एक आपराधिक मामले में अभियुक्त प्रदीप यादव को दोषी पाते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके अतिरिक्त, अदालत ने अभियुक्त पर ₹50,000 का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड का भुगतान न करने पर उसे 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

इस मामले में अनुसंधानकर्ता स०अ०नि० रघुनन्दन पासवान थे. पलामू पुलिस ने इस फैसले के बाद आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी आपराधिक गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी थाने या पुलिस कंट्रोल रूम को दें. पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी.
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