Palamu News: पुलिस ने गौ-तस्करी के बड़े गिरोह का किया भंडाफोड़, 7 गोवंशीय पशु बरामद
वाहन से मोबाइल और दस्तावेज बरामद, खुलेगा तस्करी का बड़ा राज
पलामू जिले के विश्रामपुर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। नावाडीह कला देवी धाम के पास चेकिंग के दौरान एक बोलेरो पिकअप (JH03AW 9020) को जब्त किया गया, जिसमें 7 गोवंशीय पशुओं को क्रूरतापूर्वक लादकर बिहार ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मौके से बिहार के औरंगाबाद निवासी चालक पिंटू शर्मा को गिरफ्तार किया है। इस मामले में वाहन मालिक इमरान हुसैन और सहयोगी मुमताज अंसारी के खिलाफ भी पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और झारखंड गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
मेदिनीनगर: पुलिस को अवैध पशु तस्करी के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने विश्रामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नावाडीह कला देवी धाम के पास चेकिंग लगाकर एक सफेद रंग की बोलेरो पिकअप (पंजीकरण संख्या JH03AW 9020) को जब्त किया है। इस वाहन में 7 गोवंशीय पशुओं (बैलों) को क्रूरतापूर्वक ठूसकर बिहार ले जाया जा रहा था।

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रेहला की ओर से विश्रामपुर-इटको रोड होते हुए अवैध पशु तस्करी की जा रही है। वरिष्ठ पदाधिकारियों के निर्देश पर थाना प्रभारी ऋषिकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। पुलिस को देखकर चालक ने वाहन भगाने का प्रयास किया, लेकिन सशस्त्र बल के सहयोग से उसे दबोच लिया गया।
गिरफ्तारी और आरोपी:
वाहन की तलाशी लेने पर उसमें से 7 बैल बरामद हुए। पुलिस ने मौके से वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान इस प्रकार हुई है:
गिरफ्तार आरोपी: पिंटू शर्मा (उम्र 26 वर्ष), पिता- पंचम शर्मा।
निवासी: ग्राम- सोनार खाप, थाना- कुटुम्बा, जिला औरंगाबाद (बिहार)।
पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि वह इन पशुओं को गया, बिहार ले जाकर बेचने का काम करता था।
इन पर भी दर्ज हुआ मामला:
पुलिस ने इस मामले में केवल चालक ही नहीं, बल्कि वाहन मालिक और एक अन्य सहयोगी के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की है:
इमरान हुसैन (वाहन मालिक), निवासी- हैदरनगर, पलामू।
मुमताज अंसारी, निवासी- गुरदी थाना, जिला गढ़वा।
पुलिस की कार्रवाई और बरामदगी
पुलिस ने निम्नलिखित सामान और पशुओं को जब्त किया है:
वाहन: एक सफेद बोलेरो पिकअप (JH03AW 9020)।
पशु: 4 सफेद बैल, 2 काले बैल और 1 लाल रंग का बैल।
अन्य: एक वीवो कंपनी का मोबाइल फोन।
कानूनी धाराएं: पुलिस ने विश्रामपुर थाना कांड संख्या 19/2026 के तहत BNS 2023 की धाराओं और झारखंड गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम-2005 व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम-1960 के तहत मामला दर्ज किया है। "पशुओं के प्रति इस तरह की क्रूरता और अवैध तस्करी एक गंभीर अपराध है। पुलिस इस गिरोह के अन्य नेटवर्क की तलाश कर रही है।"
