Koderma News: मासिक लोक अदालत में सुलझे पुराने विवाद, ₹1.07 लाख से अधिक की हुई वसूली

लोक अदालत के फैसलों में किसी की हार नहीं, दोनों पक्षों की होती है जीत

Koderma News: मासिक लोक अदालत में सुलझे पुराने विवाद, ₹1.07 लाख से अधिक की हुई वसूली
(फोटो)

कोडरमा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्रा के मार्गदर्शन में शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 06 बेंचों के माध्यम से विभिन्न मामलों का निष्पादन कर 1,07,600 रुपये की वसूली की गई। इस अवसर पर न्यायाधीश ने लोक अदालत को शीघ्र, सस्ता और सुलभ न्याय पाने का सशक्त माध्यम बताते हुए कहा कि यहाँ होने वाले फैसले सर्वमान्य होते हैं और इससे न केवल समय व पैसे की बचत होती है, बल्कि न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ भी कम होता है।

कोडरमा: झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देश के आलोक में कोडरमा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार रमाकांत मिश्रा के कुशल मार्ग दर्शन में व जिला विधिक सेवा प्राधिकार कोडरमा के तत्वावधान में व्यवहार न्यायालय परिसर में आज शनिवार को मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस मौंके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार रमाकांत मिश्रा ने कहा कि आज के वर्तमान परिवेश में लोक अदालत किसी परिचय की मोहताज नहीं है यही कारण है कि इसकी लोकप्रियता दिन प्रति दिन बढती जा रही है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में दिए गए फैसले में दोनों पक्षों की जीत होती है तथा यह फैसला दोनों पक्षों को संतुष्ट करता है। कोई पक्ष इसे थोपा हुआ महसूस नहीं करता है। 

लोक अदालत में दिए गए निर्णय के विरुद्ध कहीं भी कोई अपील नहीं होती। लोक अदालत का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत शीघ्र, सस्ता और सुलभ न्याय प्रदान करने का सशक्त माध्यम है। लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है। उन्होने कहा कि लोक अदालत में बढ़ रही भीड़ इस बात का परिचायक है कि लोक अदालत आम लोगों के बीच कितना लोकप्रिय होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में जहाँ एक ओर लोगों के समय और पैसे की बचत होती है वहीँ दूसरी ओर न्यायालय से मुकदमों का बोझ कम होता है। इस लोक अदालत में कुल छह बेंचों का गठन किया गया। 

बेंच संख्या एक में प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय अमितेश लाल व अधिवक्ता भुनेश्वर राणा, बेंच संख्या दो में जिला जज प्रथम गुलाम हैदर व अधिवक्ता अजय कुमार, बेंच संख्या तीन में ए.सी.जे.एम मनोरंजन कुमार व अधिवक्ता सुरेश  कुमार, बेंच संख्या चार में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कंचन टोप्पो व अधिवक्ता संगीता रानी, बेंच संख्या पांच में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी ज्योत्स्ना पाण्डेय व अधिवक्ता संजय कुमार सिंह, एवं बेंच संख्या छह में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नमिता मिंज व अधिवक्ता अंशु यामिनी, ने मामले की सुनवाई की। लोक अदालत में छह बेंचो के माध्यम से कुल 06 वादो का निष्पादन किया गया एवं विभिन विभागों से 1,07,600/ (एक लाख सात हज़ार छह सौ रुपए मात्र) की वसूली की गई। 

मौंके पर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी शिवांगी प्रिया, विद्युत विभाग, उत्पाद विभाग के अधिकारी, न्यायालयकर्मी रणजीत कुमार सिंह, मूंगा लाल दास, राजेंद्र कुमार, मनोज मिश्रा, कुमार संजय, महेश्वर कुमार, राजीव कुमार, प्रियका कुमारी, सुनील कुमार, रवि कुमार, संतोष कुमार, पी.एल.वी. रविन्द्र कुमार, पाण्डेय शेखर प्रसाद, मनोज कुमार, सहित अन्य लोग मौजूद थे ।

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Edited By: Anjali Sinha

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