Lockdown3 लाॅकडाउन दो सप्ताह के लिए बढाया गया, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश

नयी दिल्ली : कोरोना महामारी को लेकर जारी लाॅकडाउन दो सप्ताह के लिए और बढा दिया गया है. अबतक यह तीन मई तक था और दो सप्ताह बढने से अब लाॅकडाउन 17 मई तक प्रभावी रहेगा. गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत यह आदेश जारी किया है. देश में पहले चरण में 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लाॅकडाउन लगाया गया था, फिर दूसरे चरण में उसे बढाकर तीन मई तक किया गया और आज तीसरे चरण में इसे दो सप्ताह के लिए और बढा दिया गया.
In red zones, outside containment zones, certain activities are prohibited in addition to those prohibited throughout India. These are: plying of cycle rickshaws&auto rickshaws; taxis&cab aggregators; intra-district&inter-district plying of buses&barber shops,spas&saloons: MHA https://t.co/LCSEKe416U— ANI (@ANI) May 1, 2020
इस लाॅकडाउन का पालन रेड, आरेंट व ग्रीन जोन के आधार पर ही किया जाएगा. आरेंज जोन में टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को एक गाड़ी में केवल एक ड्राइवर और एक यात्री की अनुमति दी जाएगी.
रेड जोन में कई तरह के प्रतिबंध प्रभावी रहेंगे. यहां साइकिल रिक्शा, आटो रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवा नहीं उपलब्ध होगी. यहां एक जिले से दूसरे जिले के बीच बस सेवा भी बंद रहेगी. स्पा, सैलून व नाई की दुकानें नहीं खुलेंगी.