Elvish Yadav Snake Venom Case: सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, ‘मशहूर लोग कानून से ऊपर नहीं’
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव को सांप के जहर मामले में कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि मशहूर हस्तियां जो मन में आए वैसा नहीं कर सकतीं।
कोर्ट की जोरदार लताड़
बुधवार को जस्टिस एमएम सुंदरेश और एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने एल्विश की उस अर्जी पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने चार्जशीट और क्रिमिनल कार्रवाई को चुनौती दी थी। बेंच ने यूट्यूबर से सीधे सवाल किया- आप सांपों के साथ खेलते हैं, क्या चिड़ियाघर जाकर जानवरों से ऐसी हरकत कर सकते हैं? यह जुर्म ही तो है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर मशहूर लोगों को बेजुबान सांपों का इस तरह इस्तेमाल करने दिया गया, तो समाज में गलत संदेश जाएगा। वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जांच आगे बढ़ेगी।
एल्विश के वकील का बचाव

सांप Venom केस की पूरी कहानी
गिरफ्तारी से जमानत तक सफर
17 मार्च 2024 को एल्विश समेत छह लोगों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत गिरफ्तार किया गया। न्यायिक हिरासत के बाद 22 मार्च को गौतम बुद्ध नगर कोर्ट ने 50 हजार के बेल बॉन्ड पर जमानत दी। वकील प्रशांत राठी ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट का कोई उल्लंघन साबित नहीं हुआ। जांच गोवा और पंजाब तक फैली। शुरुआत में एल्विश ने कबूल किया था, लेकिन आधिकारिक बयान नहीं आया।
