Ranchi news: चार महीने के अंदर नगर निकाय चुनाव कराने का हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया निर्देश
अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी

बता दें कि प्रार्थी ने एकल पीठ के आदेश का पालन कराने की मांग की गयी है. एकल पीठ चार जनवरी 2024 को तीन सप्ताह के अंदर नगर निकाय चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी करने का आदेश सरकार को दिया था
रांची: झारखंड में निकाय चुनाव मामले में दायर प्रार्थी रोशनी खलखो व अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में गुरूवार को हुई. सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव और नगर विकास सचिव कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए.

कोर्ट ने एकल पीठ के तीन सप्ताह में चुनाव कराने के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर सवाल उठाए. जिसपर राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की पात्रता निर्धारण को लेकर जिला स्तर पर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है. कुछ ही जिलों में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया बाकी है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा. भारत निर्वाचन आयोग से वोटर लिस्ट भी अबतक नहीं मिल पाया है. जिससे कुछ देरी हो रही है. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि ट्रिपल टेस्ट कराये बिना भी निकाय चुनाव कराया जा सकता है. राज्य सरकार की मंशा चुनाव कराने की नहीं है. ऐसे में अवमानना का मामला चलाया जाए.
बता दें कि प्रार्थी ने एकल पीठ के आदेश का पालन कराने की मांग की गयी है. एकल पीठ चार जनवरी 2024 को तीन सप्ताह के अंदर नगर निकाय चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी करने का आदेश सरकार को दिया था. इस संबंध में राज्य सरकार की अपील भी हाई कोर्ट की खंडपीठ से खारिज हो चुकी है और हाई कोर्ट की खंडपीठ ने भी एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया है.