Koderma News: आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास, राकेश चंद्रा की आदालत ने सुनाई सजा
कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए लोक अभियोजक ने न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मुकेश यादव ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया।
कोडरमा: एसटी 93/ 2022, जान मारने की नीयत से गोली मारकर गंभीर रूप से घायल करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने सोमवार को आरोपी सुरेश साव, 50 वर्ष, पिता स्वर्गीय महादेव साव, गाडगी, जयनगर, जिला कोडरमा, निवासी को 307 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए न्यायालय ने 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
मामला 18.9.2021 का करीब 10:30 बजे का है। जब लोचन सब अपने दुकान में बैठे थे। इसी दौरान सुरेश साव एवं चार-पांच अन्य लोगों के साथ वहां पहुंचा और उनके मुंह में जान मारने की नीयत से गोली मार दिया।

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