Koderma News: आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास, राकेश चंद्रा की आदालत ने सुनाई सजा
कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए लोक अभियोजक ने न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मुकेश यादव ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया।
कोडरमा: एसटी 93/ 2022, जान मारने की नीयत से गोली मारकर गंभीर रूप से घायल करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने सोमवार को आरोपी सुरेश साव, 50 वर्ष, पिता स्वर्गीय महादेव साव, गाडगी, जयनगर, जिला कोडरमा, निवासी को 307 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए न्यायालय ने 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

इसे लेकर घायल लोचन साव के पुत्र लक्ष्मण साव ने जयनगर थाना में मामला दर्ज कराया था। अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक शिव शंकर राम ने किया। इस दौरान सभी 9 गवाहों का परीक्षण कराया गया । कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए लोक अभियोजक ने न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मुकेश यादव ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयो का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को 307 आईपीसी के तहत दोषी पाया और सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया।
