एलपीजी रिफिल बुकिंग नियम में कोई बदलाव नहीं, लोग अफवाहों से बचें: केंद्र
सोशल मीडिया पर वायरल दावों को सरकार ने किया खारिज
केंद्र सरकार ने LPG रिफिल बुकिंग टाइम लिमिट में बदलाव की खबरों को अफवाह बताया, मौजूदा नियम ही लागू रहेंगे।
नई दिल्ली: देश में एलपीजी रिफिल बुकिंग की समयसीमा को लेकर चल रही खबरों और सोशल मीडिया पोस्टों का केंद्र सरकार ने खंडन करते हुए गलत बताया है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही लोगों से अफवाहों से बचने की भी अपील की है।
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) कनेक्शन के लिए 45 दिन, नॉन-पीएमयूवाई सिंगल सिलेंडर कनेक्शन के लिए 25 दिन और नॉन-पीएमयूवाई डबल सिलेंडर कनेक्शन के लिए 35 दिन की नई समयसीमा तय की गई है। मंत्रालय ने कहा यह जानकारी गलत है और मौजूदा व्यवस्था ही लागू है।
वर्तमान नियमों के अनुसार एलपीजी रिफिल बुकिंग की समयसीमा शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन है। यह सभी प्रकार के कनेक्शन पर समान रूप से लागू होती है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस तरह की अफवाहों पर विश्वास न करें और अनावश्यक या घबराहट में रिफिल बुकिंग न करें। साथ ही यह भी कहा गया है कि देश में पर्याप्त एलपीजी स्टॉक उपलब्ध है और चिंता की कोई बात नहीं है।
