भारत निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए शुरू की चुनाव की प्रक्रिया, जल्द होगी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा
उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन लेता है हिस्सा? जानें
नई दिल्ली: चुनाव आयोग के मुताबिक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की अधिसूचना जारी होने के साथ ही उनके इस्तीफे को मंजूर किया गया है एवं साथ ही साथ उस पद को रिक्त मान लिया गया. तदनुसार, भारत के चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव, 2025 से संबंधित तैयारियां शुरू कर दी हैं. प्रारंभिक गतिविधियों के पूरा होने पर, भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा जल्द से जल्द की जाएगी
हालांकि इस चुनाव की प्रक्रिया दूसरे चुनाव जैसी ही होती है. इसमें नामांकन दाखिल करने की अवधि से लेकर नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी जैसे प्रक्रिया अपनायी जाती है. इस दौरान यदि चुनाव की स्थिति बनी तो मतदान और बाद में मतगणना आदि की प्रक्रिया भी अपनायी जाती है.

उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन लेता है हिस्सा?
उपराष्ट्रपति के लिए कौन हो सकता है निर्वाचित?
संविधान के तहत कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचित होता है तो उसे भारत का नागरिक होना अनिवार्य है एवं वह पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और जो राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो.
उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने के लिए उसे कम से कम 20 संसद सदस्यों के प्रस्तावक और कम से कम 20 संसद सदस्यों का समर्थन करना जरूरी है. इसके लिए नामांकन दौरान उसे 15 हजार की जमानत राशि भी जमा करना होता है.
Senior Technical Editor | Writer | Asst. Editor, Political, Geopolitical & Social Affairs
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