भारत निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए शुरू की चुनाव की प्रक्रिया, जल्द होगी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा

उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन लेता है हिस्सा? जानें 

भारत निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए शुरू की चुनाव की प्रक्रिया, जल्द होगी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा

नई दिल्ली: चुनाव आयोग के मुताबिक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की अधिसूचना जारी होने के साथ ही उनके इस्तीफे को मंजूर किया गया है एवं साथ ही साथ उस पद को रिक्त मान लिया गया. तदनुसार, भारत के चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव, 2025 से संबंधित तैयारियां शुरू कर दी हैं. प्रारंभिक गतिविधियों के पूरा होने पर, भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा जल्द से जल्द की जाएगी

हालांकि इस चुनाव की प्रक्रिया दूसरे चुनाव जैसी ही होती है. इसमें नामांकन दाखिल करने की अवधि से लेकर नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी जैसे प्रक्रिया अपनायी जाती है. इस दौरान यदि चुनाव की स्थिति बनी तो मतदान और बाद में मतगणना आदि की प्रक्रिया भी अपनायी जाती है.

भारत निर्वाचन आयोग के अनुच्छेद 324 के तहत, भारत के उपराष्ट्रपति के पद हेतु चुनाव अनिवार्य है. भारत के उपराष्ट्रपति के पद का चुनाव 'द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस-प्रेसिडेंशियल इलेक्शन्स एक्ट, 1952' और उसके तहत बनाए गए नियमों, यानी 'द प्रेसिडेंशियल एंड वाइस-प्रेसिडेंशियल इलेक्शन्स रूल्स, 1974' द्वारा नियंत्रित होता है.

उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन लेता है हिस्सा?

इस चुनाव में संसद के दोनों सदनों(लोकसभा और राज्यसभा) के सदस्य हिस्सा लेते है. जानकारी हो कि उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए संविधान में भी व्यवस्था की गई है. जिसमें इस्तीफे से खाली हुए उपराष्ट्रपति पद के लिए जल्द से जल्द चुनाव कराने को कहा गया है. वहीं कार्यकाल खत्म होने की स्थिति में इसके लिए चुनाव को कार्यकाल की अवधि खत्म होने के 60 दिनों के भीतर ही कराने की व्यवस्था है.

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उपराष्ट्रपति के लिए कौन हो सकता है निर्वाचित?

संविधान के तहत कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचित होता है तो उसे भारत का नागरिक होना अनिवार्य है एवं वह पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और जो राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो.

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उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने के लिए उसे कम से कम 20 संसद सदस्यों के प्रस्तावक और कम से कम 20 संसद सदस्यों का समर्थन करना जरूरी है. इसके लिए नामांकन दौरान उसे 15 हजार की जमानत राशि भी जमा करना होता है.

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Edited By: Sujit Sinha
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सुजीत सिन्हा, 'समृद्ध झारखंड' की संपादकीय टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, जहाँ वे "सीनियर टेक्निकल एडिटर" और "न्यूज़ सब-एडिटर" के रूप में कार्यरत हैं। सुजीत झारखण्ड के गिरिडीह के रहने वालें हैं।

'समृद्ध झारखंड' के लिए वे मुख्य रूप से राजनीतिक और वैज्ञानिक हलचलों पर अपनी पैनी नजर रखते हैं और इन विषयों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

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