EPFO ने दी कड़ी चेतावनी: EPF राशि का गलत इस्तेमाल पड़ा भारी, ब्याज समेत वसूली की हो सकती है कार्रवाई
समृद्ध डेस्क: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ खाताधारकों को सख्त चेतावनी दी है कि अगर निकाली गई EPF राशि का गलत इस्तेमाल किया जाता है, तो EPF स्कीम 1952 के तहत निकाली गई राशि पर ब्याज समेत वसूली की जा सकती है। EPFO ने अपने ट्वीट व पोस्ट के जरिए ग्राहकों को सलाह दी है कि पीएफ का प्रयोग केवल जरूरी और नियमों के मुताबिक ही किया जाए क्योंकि यह जीवन भर की सुरक्षा कवच है।
ब्याज सहित राशि वसूलने का कानूनी अधिकार

EPF योजना 1952, 68B(11) के नियम
अगर सदस्य द्वारा निकासी राशि का दुरुपयोग पाया गया, तो EPFO निकासी की अनुमति की तारीख से तीन साल के भीतर वह पूरी राशि और उस पर डैमेज ब्याज वसूल सकता है। इसके बाद कोई और निकासी की अनुमति नहीं होगी।
EPF सदस्य UAN-इंटरफेस से ऑनलाइन क्लेम फॉर्म कैसे भर सकते हैं?
-
सदस्य के पास एक्टिव UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) और सुचारू मोबाइल नंबर होना चाहिए।
-
आधार विवरण EPFO के डेटाबेस में दर्ज होनी चाहिए और आधार UIDAI से eKYC होना जरूरी है।
-
बैंक अकाउंट IFSC कोड सहित EPFO डेटाबेस में होना चाहिए।
-
यदि सेवा अवधि कम है, तो अंतिम निपटान क्लेम के लिए स्थायी खाता देना जरूरी।
EPFO ऑटोमैटिक क्लेम सीमा में बदलाव
EPFO ने जून 2025 में ऑटोमैटिक क्लेम के लिए सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है।
इस विस्तृत न्यूज़ आर्टिकल का उद्देश्य EPFO नियमों की सही जानकारी देना और ग्राहकों को सतर्क करना है ताकि भविष्य निधि राशि का इस्तेमाल केवल सही और नियमसम्मत उद्देश्यों के लिए हो।
समृद्ध डेस्क (Samridh Desk), समृद्ध झारखंड का आधिकारिक संपादकीय विभाग है — जो निष्पक्ष, पारदर्शी और सामाजिक जागरूक पत्रकारिता के लिए समर्पित है। हम अनुभवी संपादकों, रिपोर्टरों, डिजिटल संवाददाताओं और कंटेंट राइटर्स की टीम हैं, जो सत्य और जिम्मेदारी की भावना से समाज के मुद्दों को सामने लाने का कार्य करती है।
समृद्ध डेस्क के नाम से प्रकाशित हर लेख हमारी निष्ठा, ईमानदारी और सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रतीक है।
हम हर खबर को तथ्यों, निष्पक्षता और जनहित के दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं — ताकि पाठकों को केवल सूचना नहीं, बल्कि सच्चाई का पूरा चित्र मिले।
