सावधान: हॉर्न बजाने पर होगी कड़ी कार्रवाई, बजाने से पहले जान लें नया नियम
मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 194F के तहत कठोर कदम
जमशेदपुर: जमशेदपुर ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पर वाहन चलाने वालों के लिए नया नियम लागू किया है। अब अनावश्यक हॉर्न बजाने पर मोटरसाइकिल और कार चालकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। पुलिस ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा है कि वे बिना जरूरत के हॉर्न न बजायें, अन्यथा मुश्किल में पड़ सकते हैं।
क्यों लिया गया यह फैसला?

क्या है नया नियम?
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मोटरसाइकिल और कार में केवल AIS-014 और BIS सर्टिफाइड हॉर्न इस्तेमाल करना अनिवार्य।
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अगर गैर-कानूनी तरीके से तेज या प्रेशर हॉर्न लगाए गए हैं तो तुरंत हटाएं।
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ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग में पकड़े जाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
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पुराने नियमों के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 194F के तहत चालान किया जा सकता है।
सड़कों पर चालकों के लिए चेतावनी
अब ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर विशेष रूप से नजर रख रही है। बगैर जरूरत के हॉर्न बजाने, प्रेशर हॉर्न लगाने या तेज आवाज वाले हॉर्न का प्रयोग करने पर तत्काल चालान किया जाएगा। यह नियम ट्रकों, बस, कार, मोटरसाइकिल और सभी प्रकार के वाहनों पर लागू है। कई जगहों पर साइलेंस ज़ोन भी बनाए गए हैं, जहां हॉर्न बजाना बिल्कुल वर्जित है।
कैसे बचें चालान से?
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अपनी गाड़ी में स्टैंडर्ड हॉर्न ही रखें।
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प्रेशर, एयर या तेज़ आवाज़ वाले हॉर्न तुरंत हटवाएं।
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हॉर्न का उपयोग केवल तभी करें जब बिल्कुल जरूरी हो, अन्यथा नहीं।
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ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाएं।
जनता की प्रतिक्रिया
कई वाहन चालकों का कहना है कि यह कदम शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर ध्वनि प्रदूषण कम करने में मदद करेगा। पुलिस का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और अनावश्यक शोर से निजात दिलाना है।
नया नियम न सिर्फ चालकों बल्कि शहर में रहने वाले सभी लोगों के लिए राहत देने वाला है। शादी, जुलूस, भीड़ या अन्य आयोजन में भी नियम का पालन जरूरी है, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।
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