Godda News: भारी वाहन का शहर में प्रवेश वर्जित: उपायुक्त
इमरजेंसी सेवा से जुड़े वाहनों की रहेगी सिर्फ अनुमति
सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों का शहर में प्रवेश वर्जित होगा, इमरजेंसी सेवा से जुड़े वाहनों की सिर्फ रहेगी अनुमति. नियमित रूप से चलाया जायेगा वाहन जांच अभियान, नियमों की अनदेखी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
गोड्डा: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी जिशान कमर की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की गई, इस दौरान उपायुक्त ने सड़क सुरक्षा समिति द्वारा किये जा रहे कार्यों एवं जागरूकता गतिविधियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए. जिले में सड़क हादसों को कम करने के उद्देश्य से किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की, दुर्घटनाओं में मृत व घायलों से जुड़ी जानकारी को अपडेट रखने एवं जिले में दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से सभी घटनाओं के डेटा को संग्रहित कर विश्लेषण करने का निर्देश दिया. बैठक के दौरान उपायुक्त ने शहरी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के उद्देश्य से एवं स्कूली छात्र-छात्राओं को विद्यालय जाने में किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो इसके लिए उपायुक्त ने सुबह 6 से रात 10 बजे तक किसी भी प्रकार का भारी वाहन का प्रवेश शहर में वर्जित रखने, इमरजेंसी सेवा से जुड़े वाहन को केवल अनुमति देने का निर्देश दिया.
सड़क सुरक्षा को लेकर चलेगा जागरूकता अभियान
उपायुक्त ने सभी विद्यालय/कॉलेज में रोड सेफ्टी एवं गुड समैरिटन से संबंधित जागरूकता अभियान तथा हाट बाजार में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने का एवं स्पेशल ड्राइव, भारी वाहनों की नियमित जांच और ओवर लोडिंग व अन्य जरूरी चीजों की जांच कर वैसे वाहनों पर फाइन लगाने साथ ही हिट एंड रन योजना के तहत योग्य लोगों को लाभान्वित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बैठक में पुलिस अधीक्षक अनिमेष नैथानी, गोड्डा अनुमंडल पदाधिकारी बैद्यनाथ उरांव, महागामा अनुमंडल पदाधिकारी आलोक वरण केसरी, गोड्डा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक प्रियदर्शनी, महागामा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चंद्रशेखर, जिला परिवहन पदाधिकारी कंचन कुमारी भुदोलिया, जिला खनन पदाधिकारी गोड्डा, एवं सभी अंचल अधिकारी मौजूद थे