1 अगस्त से बदल गए कई नियम, UPI और बैंकिंग में हुए बड़े बदलाव
UPI ट्रांजैक्शन लिमिट, बैंकिंग सुधार और रेपो समय में हुआ बदलाव
नई दिल्ली: हर महीने की पहली तारीख से लागू होने वाले बदलावों के तहत, 1 अगस्त से कई 6 नए नियम प्रभावी हो गए हैं. ये नियम मुख्य रूप से UPI और बैंकिंग से जुड़े हैं, जिनका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा.
मुख्य बदलाव निम्न है:

ऑटोपे ट्रांजैक्शन: किस्त, म्यूचुअल फंड SIP और OTT सब्सक्रिप्शन जैसे बार-बार होने वाले UPI ऑटोपे लेनदेन अब सिर्फ गैर-व्यस्त समय में ही पूरे किए जाएंगे.
सुरक्षित भुगतान: पैसे भेजते समय अब हमेशा प्राप्त करने वाले का नाम दिखाई देगा, जिससे गलत भुगतान की संभावना कम होगी.
बैंकिंग कानून: बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रमुख प्रावधान आज से लागू हो गए हैं, जिसका उद्देश्य बैंक प्रशासन को बेहतर बनाना और जमाकर्ताओं व निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.
मार्केट रेपो: मार्केट रेपो और ट्राई पार्टी रेपो परिचालनों के लिए कारोबारी समय एक घंटा बढ़ाकर शाम 4 बजे तक कर दिया गया है.
UPI पर GST नहीं: 2000 रुपये से अधिक के UPI ट्रांजैक्शन पर GST लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जो यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर है.
सुजीत सिन्हा, 'समृद्ध झारखंड' की संपादकीय टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, जहाँ वे "सीनियर टेक्निकल एडिटर" और "न्यूज़ सब-एडिटर" के रूप में कार्यरत हैं। सुजीत झारखण्ड के गिरिडीह के रहने वालें हैं।
'समृद्ध झारखंड' के लिए वे मुख्य रूप से राजनीतिक और वैज्ञानिक हलचलों पर अपनी पैनी नजर रखते हैं और इन विषयों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।
