आयकर विभाग का बड़ा कदम: दो पुराने वित्तीय वर्षों के लिए अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) फाइलिंग हुई शुरू

रिटर्न भरने में गलती हुई थी? अब चिंता की बात नहीं, सरकार ने खोला नया रास्ता

आयकर विभाग का बड़ा कदम: दो पुराने वित्तीय वर्षों के लिए अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) फाइलिंग हुई शुरू
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आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) फाइलिंग शुरू कर दी है। अब करदाता अपनी पुरानी गलतियों को सुधार सकते हैं और भूली हुई आय की जानकारी दे सकते हैं। जानें इसकी पूरी प्रक्रिया, नियम और शर्तें।

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने करदाताओं को एक बड़ी राहत देते हुए आकलन वर्ष 2022-23 (वित्तीय वर्ष 2021-22) और आकलन वर्ष 2023-24 (वित्तीय वर्ष 2022-23) के लिए अपडेटेड आयकर रिटर्न (आईटीआर-यू) दाखिल करने की सुविधा शुरू कर दी है। विभाग ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर संबंधित फॉर्म और यूटिलिटी को सक्षम कर दिया है, जिससे उन करदाताओं को अपने रिटर्न को सही करने का एक और अवसर मिला है जो पहले चूक गए थे या जिन्होंने अपनी आय की गलत जानकारी दी थी।

अपडेटेड रिटर्न (आईटीआर-यू) क्या है?

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(8A) के तहत पेश किया गया आईटीआर-यू, करदाताओं को स्वैच्छिक रूप से अपनी आय की जानकारी को अपडेट करने का एक अवसर प्रदान करता है। यह उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा है जिन्होंने या तो अपना मूल, विलंबित या संशोधित रिटर्न दाखिल नहीं किया है, या फिर अपने पहले दाखिल किए गए रिटर्न में किसी भी आय की जानकारी देना भूल गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कर अनुपालन को बढ़ावा देना और मुकदमेबाजी को कम करना है। करदाता प्रत्येक आकलन वर्ष के लिए केवल एक बार ही अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

कौन दाखिल कर सकता है आईटीआर-यू?

कोई भी व्यक्ति जिसने पहले रिटर्न दाखिल किया हो या न किया हो, वह आईटीआर-यू का उपयोग कर सकता है। यह सुविधा निम्नलिखित स्थितियों में विशेष रूप से उपयोगी है:
•    जब रिटर्न पहले दाखिल न किया गया हो।
•    जब आय की सही जानकारी न दी गई हो।
•    जब आय के गलत शीर्ष के तहत जानकारी दी गई हो।
•    आगे बढ़ाए गए नुकसान (कैरी फॉरवर्ड लॉस) को कम करने के लिए।
•    गैर-अवशोषित मूल्यह्रास (अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन) को कम करने के लिए।
•    धारा 115JB/115JC के तहत टैक्स क्रेडिट को कम करने के लिए।

पात्रता और शर्तें

आईटीआर-यू दाखिल करने की कुछ महत्वपूर्ण शर्तें हैं। एक अपडेटेड रिटर्न केवल तभी दाखिल किया जा सकता है जब करदाता अतिरिक्त आय की घोषणा कर रहा हो और उस पर अतिरिक्त कर का भुगतान कर रहा हो। इसे उन मामलों में दाखिल नहीं किया जा सकता है जहां:

•    यह एक शून्य रिटर्न (निल रिटर्न) है या पहले से दाखिल रिटर्न की तुलना में कर देयता को कम करता है।
•    इसके परिणामस्वरूप रिफंड उत्पन्न होता है या पहले से दावा किए गए रिफंड की राशि बढ़ जाती है।
•    यह एक हानि का रिटर्न (लॉस रिटर्न) है।
•    करदाता के खिलाफ किसी भी कार्यवाही में तलाशी या सर्वेक्षण शुरू किया गया हो।

समय-सीमा और अतिरिक्त कर

करदाता संबंधित आकलन वर्ष के अंत से 24 महीने के भीतर अपना अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आकलन वर्ष 2023-24 (वित्तीय वर्ष 2022-23) के लिए आईटीआर-यू 31 मार्च, 2026 तक दाखिल किया जा सकता है।

हालांकि, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए करदाताओं को अतिरिक्त कर का भुगतान करना होगा। यदि संबंधित आकलन वर्ष के अंत से 12 महीने के भीतर आईटीआर-यू दाखिल किया जाता है, तो देय कर और ब्याज की कुल राशि पर 25% का अतिरिक्त कर लगेगा। यदि रिटर्न 12 महीने के बाद लेकिन 24 महीने के भीतर दाखिल किया जाता है, तो यह अतिरिक्त कर बढ़कर 50% हो जाएगा। करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी विसंगति से बचने के लिए अपने रिटर्न को अपडेट करने से पहले सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें।

Edited By: Samridh Desk
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