deadline 31 March 2026

आयकर विभाग का बड़ा कदम: दो पुराने वित्तीय वर्षों के लिए अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) फाइलिंग हुई शुरू

आयकर विभाग का बड़ा कदम: दो पुराने वित्तीय वर्षों के लिए अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) फाइलिंग हुई शुरू आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) फाइलिंग शुरू कर दी है। अब करदाता अपनी पुरानी गलतियों को सुधार सकते हैं और भूली हुई आय की जानकारी दे सकते हैं। जानें इसकी पूरी प्रक्रिया, नियम और शर्तें।
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