झारखंड : नए विधानसभा भवन व हाइकोर्ट भवन निर्माण में नियमों का उल्लंघन, 113 करोड़ का जुर्माना

झारखंड : नए विधानसभा भवन व हाइकोर्ट भवन निर्माण में नियमों का उल्लंघन, 113 करोड़ का जुर्माना

 

रांची : राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने झारखंड में बने नए विधानसभा भवन व हाइकोर्ट भवन पर भारी जुर्माना लगाया. एनजीटी की पूर्वी बेंच कोलकाता ने पर्यावरणविद आरके सिन्हा की याचिका पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए यह माना कि इनके निर्माण में नियमों का उल्लंघन किया गया है और पर्यावरणीय मानकों का पालन नहीं किया गया है.

एनजीटी ने नए विधानसभा भवन के लिए 47 करोड़ रुपये और हाइकोर्ट भवन के लिए 66 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा 19 अन्य भवनों के निर्माण को भी पर्यावरणीय मानकों के विपरीत बताया है और निर्माणाधीन भवनों के निर्माण को रोकने का आदेश दिया है. इस सूची में रांची स्मार्ट सिटी भी शामिल है.

हालांकि एनजीटी के आदेश के कापी आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि इनके निर्माण में नियमों के हुए उल्लंघन का जुर्माना कौन भरेगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा है कि विस्तृत आदेश देखने के बाद ही इस बारे में आगे की कार्रवाई की जाएगी.

वहीं, निर्दलीय विधायक सरयू राय ने इस पर सवाल उठाया है. उन्होंने सवाल पूछा है कि नियमों का उल्लंघन कर किए गए इनके निर्माण के लिए जुर्माना कौन भरेगा. कांग्रेस ने भी पिछली रघुवर दास सरकार के समय कराए गए इन निर्माण में नियमों के उल्लंघन पर आपत्ति दर्ज करायी है.

 

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Edited By: Samridh Jharkhand

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