जाति और निवास प्रमाण पत्र बनेंगे अब महज 15 दिन में, जान लें नियम
विभाग ने की इन सेवाओं के लिए अधिकारियों की भूमिका तय
इन सेवाओं के अंतर्गत आने वाले सेवा जैसे जाति और निवास प्रमाण पत्र अब 15 और 30 दिनों के अन्दर निर्गत कर दिये जायेंगे. बताया गया कि जाति प्रमाण पत्र का जिला स्तर पर बनाने की अवधि 15 दिन और अनुमंडल स्तर पर 30 दिन तय की गई है।
रांची: राज्यवासियों को झारखंड सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। इन सेवाओं के अंतर्गत आने वाले सेवा जैसे जाति और निवास प्रमाण पत्र अब 15 और 30 दिनों के अन्दर निर्गत कर दिये जायेंगे. बताया गया कि जाति प्रमाण पत्र का जिला स्तर पर बनाने की अवधि 15 दिन और अनुमंडल स्तर पर 30 दिन तय की गई है। स्थानीय प्रमाण पत्र की समय अवधि 30 दिन की निर्धारित की गयी है. विभाग ने इन सेवाओं के लिए अधिकारियों की भी भूमिका तय कर दी है.
कैसे कहां करें आवेदन
जाति प्रमाण पत्र
जिला स्तर
अगर आपने जिला स्तर पर जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य उपायुक्त को अधिकृत किया गया है। तो, वे इसे 15 दिनों के अंदर जारी करेंगे। तय अवधि तक जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होने पर प्रमंडलीय आयुक्त के पास अपील की जाएगी। इसके बाद 15 दिनों के अंदर प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद भी अगर प्रणाम पत्र जारी नहीं होता है। फिर द्वितीय अपीलीय अधिकारी प्रधान सचिव या सचिव के स्तर पर 15 दिनों में निर्णय लिया जाएगा।
अनुमंडल स्तर
वहीं, अनुमंडल स्तर पर जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य अनुमंडल अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। वे इसे 30 दिनों के अंदर जारी करेंगे। तय अवधि तक प्रमाण पत्र जारी नहीं होने पर उपायुक्त के यहां अपील की जाएगी। इस स्तर पर 15 दिनों के अंदर सुनवाई कर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। ऐसा नहीं होने पर द्वितीय अपीलीय अधिकारी प्रमंडलीय आयुक्त के स्तर पर 15 दिनों में निर्णय लिया जाएगा।
सीधा आवेदन मिलने पर जाति प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य प्रखंड विकास पदाधिकारी या अंचल पदाधिकारी को अधिकृत किया गया है। वे 15 दिनों के अंदर इसे जारी करेंगे। यह तय अवधि तक जारी नहीं होने पर अनुमंडल अधिकारी के पास अपील की जाएगी। इस स्तर पर 15 दिनों के अंदर प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। ऐसा भी अगर नहीं हुआ तो द्वितीय अपीलीय अधिकारी उपायुक्त के स्तर पर 15 दिनों में निर्णय लिया जाएगा।
निवास प्रमाण पत्र
इसके साथ ही स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनाने के लिए अनुमंडल अधिकारी को अधिकृत किया गया है। वे 30 दिनों के अंदर इसे जारी करेंगे। तय अवधि पर प्रमाण पत्र जारी नहीं होने पर उपायुक्त के पास अपील की जाएगी। इस स्तर पर 15 दिनों में सुनवाई कर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। फिर ऐसा नहीं होने पर द्वितीय अपीलीय अधिकारी प्रमंडलीय आयुक्त के स्तर पर 15 दिनों में निर्णय लिया जाएगा।