एसीबी 90 दिनों के भीतर निलंबित आइएएस विनय चौबे सहित सभी आरोपितों पर करेगी चार्जशीट
शराब घोटाले के आरोपित सुधीर कुमार को भी नहीं मिली जमानत
रांची: शराब घोटाला मामले में मुख्य आरोपित निलंबित आइएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे सहित सभी आरोपितों पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत जांच कर रही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) अब 90 दिनों के भीतर चार्जशीट करेगी. चौबे को एसीबी ने 20 मई को गिरफ्तार किया था भारतीय न्याय संहिता की कुछ धाराएं के अंतर्गत भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम (पीसी एक्ट) में 60 दिनों के भीतर चार्जशीट की बाध्यता है. कानून के विशेषज्ञ बताते हैं कि कानून के विशेषज्ञ बताते हैं कि एवं जिन धाराओं में सजा इससे अधिक है, उनमें 90 दिनों के भीतर चार्जशीट की अनुमति मिलती है. हालांकि, अनुसंधानकर्ता चार्जशीट में विलंब के लिए अनुमति ले सकते हैं. इस मामले में केस से जुड़ी बीएनएस की दो धाराओं ने एसीबी को 90 दिनों का समय दिलाया है.
शराब घोटाले के आरोपित सुधीर कुमार को नहीं मिली जमानत

शराब घोटाले के एक अन्य मामले में तीन आरोपितों की अग्रिम जमानत पर सुनवाई 26 को
वहीं एक अन्य मामले में कोर्ट ने सोमवार को शराब घोटाले के तीन आरोपितों महाराष्ट्र के मार्शन इनोवेटिव सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े जगन तुकाराम देसाई, कमल जगन देसाई और शीतल जगन देसाई का नाम शामिल हैं जिसकी अग्रिम जमानत याचिका पर आंशिक सुनवाई कर अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 26 जुलाई की तिथि निर्धारित की है. पिछली सुनवाई में एसीबी ने केस डायरी कोर्ट में जमा किया था. आरोपितों ने जमानत की गुहार लगाते हुए 26 जून को याचिका दाखिल की है.
सुजीत सिन्हा, 'समृद्ध झारखंड' की संपादकीय टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, जहाँ वे "सीनियर टेक्निकल एडिटर" और "न्यूज़ सब-एडिटर" के रूप में कार्यरत हैं। सुजीत झारखण्ड के गिरिडीह के रहने वालें हैं।
'समृद्ध झारखंड' के लिए वे मुख्य रूप से राजनीतिक और वैज्ञानिक हलचलों पर अपनी पैनी नजर रखते हैं और इन विषयों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।
