Latehar News: उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना को सफल बनाने हेतु हुई बैठक
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना का लाभ सुयोग्य लाभुकों को ससमय देने का दिया गया निर्देश
बैठक में 13 लाभुकों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत अनुदान राशि प्रदान करने हेतु अनुमोदन दिया गया
लातेहार: उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत अनुदान राशि हेतु प्राप्त आवेदनों को प्रस्तुत किए गए, आवेदनों की समीक्षा के उपरांत कुल 13 आवेदनों का अनुमोदन किया गया. अनुमोदित 13 आवेदनों में से 2 कैंसर पीड़ित मरीजों के आवेदन हैं.
उपायुक्त ने जिला कल्याण पदाधिकारी को अनुमोदन के उपरांत अविलम्ब सभी लाभुकों को अनुदान राशि हस्तान्तरित करने का निर्देश दिया. इस योजना के तहत लाभ के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत झारखंड राज्य में निवासरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवार राशन कार्डधारी, अंत्योदय राशन कार्डधारी, हरा कार्डधारी योग्य होंगे।
किन्हें मिलेगा लाभ
लाभुक किसी भी तरह की बीमारी अथवा किसी शल्य चिकित्सा के कारण (गर्भावस्था व प्रसव को छोड़कर) पीड़ित, कोविड-19 से संक्रमित व कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो उन्हें योजना का लाभ मिलेगा.
आवेदन करने की प्रक्रिया
अनसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के आवेदक आनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, सिविल सर्जन / प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत बीमारी से संबंधित प्रमाण पत्र, प्रतिवेदन या अभिप्रमाणित दस्तावेज , आधार कार्ड व बैंक पासबुक की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न कर देना होगा.
वयस्कों को योजना के तहत दी जाएगी निम्नवत राशि: किसी भी तरह की बीमारी अथवा शल्य चिकित्सा बीमारी, अस्पताल में इलाज की अवधि सात दिनों से कम तो 3000 व सात दिनों से अधिक होने पर लाभुक को 5000 की राशि देय होगी. साथ ही कोविड-19 से संक्रमित होने की स्थिति में यदि पीड़ित का इलाज घर में हुआ हो तो उसे 5000 रुपये और यदि पीड़ित का इलाज अस्पताल में हुआ हो तो 10000 की राशि देय होगी, कैंसर से पीड़ित होने पर लाभुक को 25000 रुपये मिलेंगे.
अवयस्क लाभुकों को योजना के तहत दी जाएगी निम्नवत राशि: किसी भी तरह की बीमारी अथवा शल्य चिकित्सा बीमारी/अस्पताल में इलाज की अवधि सात दिनों से कम पर 1500 रुपये व सात दिनों से अधिक होने पर लाभुक को 2500 की राशि मिलेगी. कोविड-19 से संक्रमित होने की स्थिति में यदि पीड़ित का इलाज घर में हुआ हो तो उसे 2500 और इलाज अस्पताल में हुआ हैं तो 5000 व कैंसर से पीड़ित को 15000 हजार रुपये देय होंगे.
बैठक में सिविल सर्जन डॉ अवधेश कुमार सिंह, जिला कल्याण पदाधिकारी अनिल कुमार, लातेहार विधायक प्रतिनिधि पवन कुमार , मनिका विधायक प्रतिनिधि हरि शंकर प्रसाद यादव समेत अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.