Koderma News : बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन ने की अपील
बाल विवाह कानूनन अपराध, कठोर दंड का प्रावधान
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कोडरमा एवं सखी वन स्टॉप सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। सचिव गौतम कुमार ने बाल विवाह को कानूनन अपराध बताते हुए लोगों से इसकी सूचना देने की अपील की।
कोडरमा : बाल विवाह कानूनी अपराध है कोडरमा । जिला विधिक सेवा प्राधिकार कोडरमा एवं सखी वन स्टॉप सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में कोडरमा सदर अस्पताल में अवस्थित सखी वन स्टॉप सेंटर में बाल विवाह सहित महिलाओं के लिए आवश्यक विभिन्न कानूनी प्रावधानों पर आधारित विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

उन्होंने लोगों से अपील की है कि कहीं पर भी बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त हो तो तत्काल इसकी सूचना संबंधित प्रखंड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, संबंधित थाना के थाना प्रभारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय को सूचित करें, ताकि बाल विवाह को रोका जा सके । शिविर को संबोधित करते हुए सखी वन स्टॉप सेंटर की नोडल पदाधिकारी अर्चना ज्वाला ने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक अभिशाप है, जिसका शिकार होने पर बालिकाओं को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है।
उन्होंने उपस्थित महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि सभी अपने-अपने क्षेत्र में इस बात को लेकर लोगों को जागरूक करें कि किसी भी बालिका का विवाह सरकार द्वारा निर्धारित उम्र के पहले नहीं किया जाए । तभी हमारा प्रदेश और देश बाल विवाह मुक्त हो सकेगा । इसके अलावा महिलाओं से संबंधित अन्य कानूनी प्रावधानों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई ।
मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव गौतम कुमार, सखी वन स्टॉप सेंटर की नोडल पदाधिकारी अर्चना ज्वाला, न्यायालयकर्मी रणजीत कुमार सिंह व संतोष कुमार, पारा लीगल वोलेंटियर नेहा सिन्हा ,कंचन कपूर , अंजू देवी, नीलू, रीना, रूबी, बबीता, पूजा, माधुरी, गुड़िया, इशिका, संगीता, पार्वती, सिंपी, अमृता, अर्चना, मधुबाला सहित अन्य कई लोग मौजूद थे।
