Koderma News : बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन ने की अपील
बाल विवाह कानूनन अपराध, कठोर दंड का प्रावधान
जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कोडरमा एवं सखी वन स्टॉप सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। सचिव गौतम कुमार ने बाल विवाह को कानूनन अपराध बताते हुए लोगों से इसकी सूचना देने की अपील की।
कोडरमा : बाल विवाह कानूनी अपराध है कोडरमा । जिला विधिक सेवा प्राधिकार कोडरमा एवं सखी वन स्टॉप सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में कोडरमा सदर अस्पताल में अवस्थित सखी वन स्टॉप सेंटर में बाल विवाह सहित महिलाओं के लिए आवश्यक विभिन्न कानूनी प्रावधानों पर आधारित विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव गौतम कुमार ने शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि बाल विवाह कानून अपराध है, तथा इसके लिए कानून में कठोर दंड के प्रावधान है । बाल विवाह में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति दोषी माना जाता है, तथा उसे कठोर दंड का भागी होना पड़ता है ।

मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव गौतम कुमार, सखी वन स्टॉप सेंटर की नोडल पदाधिकारी अर्चना ज्वाला, न्यायालयकर्मी रणजीत कुमार सिंह व संतोष कुमार, पारा लीगल वोलेंटियर नेहा सिन्हा ,कंचन कपूर , अंजू देवी, नीलू, रीना, रूबी, बबीता, पूजा, माधुरी, गुड़िया, इशिका, संगीता, पार्वती, सिंपी, अमृता, अर्चना, मधुबाला सहित अन्य कई लोग मौजूद थे।
