KODERMA NEWS: जमीन विवाद में हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की आदालत ने सुनाई सजा
अदालत ने आरोपी शाहिद खान 42 वर्ष, पिता- स्वर्गीय इमरान खान जयनगर, जिला- कोडरमा निवासी को 302 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही ₹10000 जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
कोडरमा: जमीन विवाद में कुल्हाड़ी से मारकर हत्या किए जाने के एक एक मामले की सुनवाई करते हुए, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने आरोपी शाहिद खान 42 वर्ष, पिता- स्वर्गीय इमरान खान जयनगर, जिला- कोडरमा निवासी को 302 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही ₹10000 जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में अजारूल हक, मकसूद खान, गुलाम मुस्तफा खान, नदीम खान एवं फिरोजा खातून को बरी कर दिया।
मामला वर्ष 2021 का है। इसे लेकर जयनगर थाना में मृतक की बेटी नगमा बाहर एवं मृतक की पत्नी परवीन बेगम ने मामला दर्ज कराया था। जयनगर थाना कांड संख्या 86/ 2021 दर्ज किया गया था।
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