KODERMA NEWS: जमीन विवाद में हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की आदालत ने सुनाई सजा
अदालत ने आरोपी शाहिद खान 42 वर्ष, पिता- स्वर्गीय इमरान खान जयनगर, जिला- कोडरमा निवासी को 302 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही ₹10000 जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
कोडरमा: जमीन विवाद में कुल्हाड़ी से मारकर हत्या किए जाने के एक एक मामले की सुनवाई करते हुए, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने आरोपी शाहिद खान 42 वर्ष, पिता- स्वर्गीय इमरान खान जयनगर, जिला- कोडरमा निवासी को 302 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही ₹10000 जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में अजारूल हक, मकसूद खान, गुलाम मुस्तफा खान, नदीम खान एवं फिरोजा खातून को बरी कर दिया।

अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक शिवशंकर राम ने किया। इस दौरान सभी 10 गवाहों का परीक्षण कराया गया। कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए लोक अभियोजक ने न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनवर हुसैन ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयो का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को 302 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया।
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