सांसद निशिकांत की पत्नी के नाम पर खरीदी गयी जमीन की जमाबंदी रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक
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रांची । सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की देवघर में धन्यभूमि इंटरप्राइजेज के नाम पर खरीदी गयी जमीन की जमाबंदी रद्द करने के उपायुक्त के आदेश पर झारखंड हाइकोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने सरकार को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अनामिका गौतम की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने यह निर्देश दिया।

सुनवाई के दौरान अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने अदालत को बताया कि देवघर उपायुक्त ने एसपीटी (संताल परगना काश्तकारी) एक्ट के तहत रैयती जमीन बता कर जमाबंदी रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि उक्त जमीन मूल रैयती जोत है। उपायुक्त को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। इसलिए उपायुक्त के आदेश पर रोक लगाते हुए उसे निरस्त किया जाये। इसके बाद अदालत ने उस पर रोक लगा दी।
Edited By: Samridh Jharkhand
