मतदान दिवस 23 फरवरी को सभी तंबाकू उत्पाद पूर्ण रूप से प्रतिबंधित
निर्वाचन पदाधिकारी की प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट दिशा-निर्देश
पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने नगरपालिका चुनाव 2026 के सभी मतदान केंद्रों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया। 23 फरवरी को मतदान के दौरान सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा और पान मसाला पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
पश्चिमी सिंहभूम : नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन ने सभी मतदान केंद्रों को “तंबाकू मुक्त क्षेत्र” घोषित किया है। इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के कार्यालय से सूचना भवन (मीडिया कोषांग) की ओर से शुक्रवार को प्रेस विज्ञप्ति संख्या 22/2026 जारी की गई है।
जारी विज्ञप्ति के अनुसार, मतदान दिवस 23 फरवरी 2026 को नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत सभी मतदान केंद्रों एवं उनके परिसरों में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंधित वस्तुओं में सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा सहित अन्य तंबाकू पदार्थ शामिल हैं।
