झारखंड में अनलाॅक 4.0 का गाइडलाइन जारी, जानिए इसमें आपके लिए नया क्या है
रांची : झारखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए शुक्रवार को अनलाॅक-4 का गाइडलाइन जारी कर दिया है. अनलाॅक 4 राज्य में 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आजदेश की काॅपी ट्वीट करते हुए लिखा है कि सभी लोगों से मेरी अपील है कि सरकारी नियमों का सख्ती से पालन करें और मुंह पर मास्क का उपयोग अवश्य करें. आपस में दूरी बनाएं, मगल दिनों को जोड़े रखें.
झारखण्ड सरकार द्वारा 30 सितंबर तक जारी किए गए अनलॉक के निर्देश।
सभी लोगों से मेरी अपील है सरकारी नियमों का सख़्ती से पालन करें एवं मुँह पर मास्क का उपयोग अवश्य करें।
आपस में दूरी बनायें, मगर दिलों को जोड़े रखें। pic.twitter.com/QLtXpPO7bE— Hemant Soren (घर में रहें – सुरक्षित रहें) (@HemantSorenJMM) August 28, 2020
आगामी जेइइ मेन व नीट की परीक्षा के मद्देनजर सरकार ने राज्य के अंदर यात्री बसंें चलाने व होटल व धर्मशाला खोलने की अनुमति दे दी है. सरकार के आदेश में परीक्षा को लेकर यात्रियों के आवागमन व उनकी परेशानी का जिक्र किया गया है. सरकार ने इस बात का भी जिक्र किया है लाॅकडाउन से आर्थिक तनाव है.
अनलाॅक 4 के गाइडलाइन में कंटोनमेंट जोन के बाहर सभी तरह की आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दे दी है, केवल उन्हें छोड़ कर जिस पर सरकार ने विशेष तौर पर रोक लगायी हो. यानी अबतक सैलून, पार्लर की दुकानों पर जो रोक थी, वह एक सितंबर से नहीं रहेगी. वे भी अपनी दुकानें खोल सकेंगे. इस संबंध में कांग्रेस व झामुमो दोनोें ने सरकार से मांग की थी.
वहीं, पूर्व की तरह सिनेमा हाॅल, धार्मिक सथल, मनोरंजन पार्क, स्वीमिंग पुल नहीं खुलेंगे और न ही राजनैतिक या अन्य बड़ा आयोजन होगा. खेलकूद के आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन, स्कूल, काॅलेज, मेले सभी पर रोक रहेगी. बार, पार्क आदि बंद रहेंगे. इंटर स्टेट यात्री बसें नहीं चलेंगी.

