झारखंड के जिला मुख्यालय में शुक्रवार से खुलेंगी जूते व कपड़े की दुकानें, लेकिन इन शर्ताें के साथ

रांची : झारखंड सरकार ने आज राज्य में कपड़े व जूते की दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी. ये दुकानें सिर्फ जिला मुख्यालय के नाॅन केंटोनमेंट इलाके में खुलेंगी. यानी वैसे जिला मुख्यालय के वैसे शहरी इलाकों में दुकानें खोलने की अनुमति होगी जहां कोरोना के केस नहीं होंगे और इलाके को केंटोनमेंट जोन नहीं बनाया गया होगा.
झारखण्ड में कल से जूता व कपड़े की दुकानें (शहरी क्षेत्र) व्यापारी खोल सकते हैं, इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। मगर #coronavirus को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन अनिवार्य है :- श्री @HemantSorenJMM pic.twitter.com/OdewIhYDwc— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) June 18, 2020
इसके साथ ही सरकार ने एक बार फिर दोहराया है कि सैलून स्पा नहीं खुलेंगे और वैसे कोई अन्य संस्थान जैसे शिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थल या स्पोर्ट्स कांप्लेक्स नहीं खुलेंगे जिसके बारे में सरकार ने कोई नया निर्णय नहीं लिया है. सरकार ने यह भी कहा है कि केंद्र के निर्देश के अनुसार, लाॅकडाउन 30 जून तक प्रभावी है और रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक किसी भी तरह की गतिविधि राज्य में प्रतिबंधित है.
सरकार ने कहा है कि खुलने वाली दुकानों में एक टाइम में पांच से अधिक ग्राहक नहीं होने चाहिए और उनके दुकानदार व उसमें काम करने वाले लोगों व अन्य ग्राहकों से सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर बैठने की व्यवस्था होगा. दुकान में सेनिटाइजर हर इंट्री प्वाइंट पर रखना होगा और उसका उपयोग भी करना होगा.