नाम बदलने संबंधी गजट नोटिफिकेशन पर तत्काल प्रभाव से रोक, कार्यालय में चिपकाया नोटिस
मामले की होगी उच्च स्तरीय जांच
रांची: सरकारी प्रेस में नाम बदलने से संबंधित गजट नोटिफिकेशन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी है. नाम परिवर्तन संबंधी गड़बड़ियों, अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जानकारी वित्त विभाग के संयुक्त सचिव कौशल किशोर झा को भी दी गयी है एवं उनसे नाम परिवर्तन संबंधी गजट नोटिफिकेशन को लेकर आवश्यक प्रक्रिया पर मंतव्य की भी मांग की गयी है. क्योंकि सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति के किए जा रहे नाम परिवर्तन में भारी पैमाने पर वित्तीय अनियमितता के भी मामले हैं.

नाम बदलने का गजट नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से वैसे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें दस्तावेज में संशोधित नाम या बदले हुए नाम को जोड़ना है. यदि किसी का नाम गलत हो गया है तो नियम के अनुसार बदले हुए नाम या संसोधित नाम को कानूनी रूप से वैध साबित करने के लिए गजट प्रकाशित करना अनिवार्य है. गजट प्रकाशन का काम सरकारी प्रेस के अलावा किसी और माध्यम से नहीं कराया जा सकता है.
सुजीत सिन्हा, 'समृद्ध झारखंड' की संपादकीय टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, जहाँ वे "सीनियर टेक्निकल एडिटर" और "न्यूज़ सब-एडिटर" के रूप में कार्यरत हैं। सुजीत झारखण्ड के गिरिडीह के रहने वालें हैं।
'समृद्ध झारखंड' के लिए वे मुख्य रूप से राजनीतिक और वैज्ञानिक हलचलों पर अपनी पैनी नजर रखते हैं और इन विषयों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।
