विवाह के आधार पर नहीं दिया जा सकता किसी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ : झारखंड हाइकोर्ट

विवाह के आधार पर नहीं दिया जा सकता किसी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ : झारखंड हाइकोर्ट

रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने विवाह के आधार पर झारखंड में सरकारी नियुक्ति में आरक्षण के लाभ का दावा करने वाली एक प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने इस संबंध में प्रार्थी की याचिका पर कहा कि प्रार्थी कुमारी आरती उत्तरप्रदेश की हैं और उनका विवाह झारखंड में हुआ है। किसी दूसरे राज्य की आरक्षित श्रेणी की अभ्यर्थी को विवाह के आधार पर झारखंड में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के तहत स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति में आरक्षण का लाभ देने की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। अदालत ने उक्त टिप्पणी के बाद याचिका खारिज कर दी।

मामले की सुनवाई के क्रम में प्रार्थी कुमारी आरती की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण ने अदालत को बताया कि प्रार्थी अनुसूचित जाति वर्ग से आती हैं। उन्होंने स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक परीक्षा में एससी श्रेणी से आवेदन दिया था, लेकिन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने उन्हें इसका लाभ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि उत्तरप्रदेश में वे जिस जाति से आती हैं, झारखंड में वह जाति है, इसलिए उन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। आयोग उन्हें उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता है।

वहीं, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता संजय पिपरवाल और राकेश रंजन ने कहा, विज्ञापन की शर्ताें के अनुसार, झारखंड के स्थानीय निवासी को ही आरक्षण का लाभ मिल सकता है। प्रार्थी ने अपने पति के जाति का प्रमाण पत्र दिया था, सत्यापन के दौरान उन्हें अपने पिता का जाति प्रमाण देने को कहा गया, जिसे उन्होंने जमा किया, जो उत्तर प्रदेश के प्राधिकार से निर्गत पाया गया। इस आधार पर उन्हें आरक्षण का लाभ नहींे दिया जा सकता है।

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Edited By: Samridh Jharkhand

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