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रांची  झारखण्ड  राज्य 

विवाह के आधार पर नहीं दिया जा सकता किसी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ : झारखंड हाइकोर्ट

विवाह के आधार पर नहीं दिया जा सकता किसी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ : झारखंड हाइकोर्ट रांची : झारखंड हाइकोर्ट ने विवाह के आधार पर झारखंड में सरकारी नियुक्ति में आरक्षण के लाभ का दावा करने वाली एक प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने इस संबंध में प्रार्थी की याचिका पर कहा कि...
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